पटनाः पटना हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद के बड़े बेटे और मंत्री तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील पर सुनवाई सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए तीन महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है. जस्टिस पीवी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया.
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मेंटनेंस के रूप में मिली राशि लौटाने के आदेशः तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा मामले में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने निचली आदलत के द्वारा भरण पोषण (मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में पारित आदेश के विरुद्ध राशि को बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि यह मामला मेंटेनेंस से जुड़ा नहीं है. इसलिए कोर्ट ने एश्वर्या राय को अब तक मेंटेनेंस के रूप में मिली राशि को तेज प्रताप को लौटाने का आदेश दिया.
क्या हुआ था निचली अदालत मेंः तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय तलाक मामले में सुनवाई करते हुए पारिवारिक न्यायालय ने तेजप्रताप यादव से ऐश्वर्या राय को 22 हजार रुपये प्रति महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था. इसके साथ ही तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लड़ने का खर्च भी देना का निर्देश दिया था. इसके अलावा कोर्ट ने कहा था कि तेजप्रताप ऐश्वर्या को 2 लाख रुपये भी देंगे. शादी के कुछ दिनों बाद ही तेजप्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.
ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा का किया था केस: बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही ऐश्वर्या के साथ रहने से इंकार कर दिया था. इसके बाद यह पूरा मामला पटना सिविल कोर्ट के परिवार न्यायालय पहुंचा. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था.