ETV Bharat / state

अब बहुत जल्द निपटाए जाएंगे दुष्कर्म के केस, दोषियों को सजा दिलाएगी पुलिस - ADG CID Vinay Kumar

हैदराबाद में हुए बलात्कार की घटना के बाद बिहार पुलिस ने भी बलात्कारियों को जल्द सजा दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय पटना में सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने महिला थाना अध्यक्षों और आलाधिकारियों के साथ बैठक की.

patna
पुलिस मुख्यालय, पटना
author img

By

Published : Dec 3, 2019, 3:35 PM IST

पटनाः सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की. जहां उन्होंने दुष्कर्म से जुड़े मामले को अधिकतम 10 महीने में निपटाने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए बिहार पुलिस ने अब कमर कस ली है. पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में एडीजी विनय कुमार ने महिला थानाध्यक्षों और आलाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए है.

40 महिला थानेदारों के साथ एडीजी की बैठक
बैठक में कहा गया कि जांच व ट्रायल के लिए दो 2 महीने और अपील के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई है. बिहार के सभी जिले के 40 महिला थानेदार को इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों के बलात्कार की घटनाओं को लेकर कई बार लोग सड़क पर भी उतरे हैं और हंगामा भी हुआ हैं. हाल ही में कैमूर में बलात्कार की घटना के बाद प्रशासन को वहां विधि व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है.

पुलिस मुख्यालय और जानकारी देते संवाददाता

ये भी पढ़ेंः अब बिहार में दरिंदगी: दुष्कर्म के बाद मारी गोली, फिर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

महिला थानाध्यक्षों को विशेष दिशा निर्देश
दरअसल, अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2018 राज्य में अब तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था. इसीलिए सीआईडी ने सभी महिला थाने के थानाध्यक्ष को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं. दरअसल इस एक्ट में बलात्कार संबंधित कानून में बदलाव किए गए हैं, खासकर जांच ट्रायल से लेकर अपील तक के लिए अधिकतम समय निर्धारित किए गए हैं. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय पटना में एडीजी विनय कुमार ने महिला थाना अध्यक्षों और आलाधिकारियों के साथ बैठक की.

बलात्कारियों को सजा दिलाने की मुहिम शुरू
बता दें कि राज्य में जब दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हैदराबाद में हुए बलात्कार की घटना के बाद बिहार पुलिस ने भी बलात्कारियों को जल्द सजा दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है. अब देखना यह है कि इन आलाअधिकारियों का फरमान महिला थानेदार कितना जल्द जमीन पर उतारती हैं और अपने क्षेत्र में हुए बलात्कार के दोषियों को सजा दिलवाने में कितना सफल हो पाती हैं.

पटनाः सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की. जहां उन्होंने दुष्कर्म से जुड़े मामले को अधिकतम 10 महीने में निपटाने का आदेश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए बिहार पुलिस ने अब कमर कस ली है. पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में एडीजी विनय कुमार ने महिला थानाध्यक्षों और आलाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए है.

40 महिला थानेदारों के साथ एडीजी की बैठक
बैठक में कहा गया कि जांच व ट्रायल के लिए दो 2 महीने और अपील के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई है. बिहार के सभी जिले के 40 महिला थानेदार को इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों के बलात्कार की घटनाओं को लेकर कई बार लोग सड़क पर भी उतरे हैं और हंगामा भी हुआ हैं. हाल ही में कैमूर में बलात्कार की घटना के बाद प्रशासन को वहां विधि व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है.

पुलिस मुख्यालय और जानकारी देते संवाददाता

ये भी पढ़ेंः अब बिहार में दरिंदगी: दुष्कर्म के बाद मारी गोली, फिर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

महिला थानाध्यक्षों को विशेष दिशा निर्देश
दरअसल, अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2018 राज्य में अब तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था. इसीलिए सीआईडी ने सभी महिला थाने के थानाध्यक्ष को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं. दरअसल इस एक्ट में बलात्कार संबंधित कानून में बदलाव किए गए हैं, खासकर जांच ट्रायल से लेकर अपील तक के लिए अधिकतम समय निर्धारित किए गए हैं. इसको लेकर पुलिस मुख्यालय पटना में एडीजी विनय कुमार ने महिला थाना अध्यक्षों और आलाधिकारियों के साथ बैठक की.

बलात्कारियों को सजा दिलाने की मुहिम शुरू
बता दें कि राज्य में जब दुष्कर्म की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हैदराबाद में हुए बलात्कार की घटना के बाद बिहार पुलिस ने भी बलात्कारियों को जल्द सजा दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है. अब देखना यह है कि इन आलाअधिकारियों का फरमान महिला थानेदार कितना जल्द जमीन पर उतारती हैं और अपने क्षेत्र में हुए बलात्कार के दोषियों को सजा दिलवाने में कितना सफल हो पाती हैं.

Intro:एंकर अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2018 राज्य में अब तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा था इसीलिए सीआईडी ने सभी महिला थाने के थानाध्यक्ष को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं दरअसल इस एक्ट में बलात्कार संबंधित कानून में बदलाव किए गए हैं खासकर जांच ट्रायल से लेकर अपील तक के लिए अधिकतम समय निर्धारित किए गए हैं इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने महिला थाना अध्यक्षों और आला अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं


Body:सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में इस बाबत बैठक की और रेप से जुड़े मामले को अधिकतम 10 महीने में निर्धारण करने का आदेश दिया साथ ही समय पर गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए बिहार पुलिस ने कमर कस लिया है जांच व ट्रायल के लिए दो 2 महीने और अपील के लिए 6 महीने की समय सीमा दी गई है बिहार के सभी जिले के 40 महिला थानेदार को इसके बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों के बलात्कार की घटनाओं को लेकर कई बार लोग सड़क पर भी उतरे हैं और हंगामा भी हुआ है हाल में कैमूर में बलात्कार की घटना के बाद प्रशासन को वहां विधि व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है


Conclusion:राज्य में जब बलात्कार की घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो चुप्पी बनाए रखते हैं लेकिन हैदराबाद में हुए बलात्कार की घटना के बाद बिहार पुलिस ने भी बलात्कारियों को जल्द सजा दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है अब देखना यह है कि इन आला अधिकारियों का फरमान महिला थानेदार कितना जल्द सरजमी पर उतारती है और अपने क्षेत्र में हुए बलात्कार के दोषियों को सजा दिलवाने में कितना सफल हो पाती है वाक थ्रू कुंदन कुमार पटना
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.