पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार सरकार के राजस्व विभाग के उस विज्ञापन को रद्द कर दिया है, जिसमें 1767 अमीनों के पदों की बहाली के लिए (Vacant 1767 Posts Of Amin) आवेदन मांगा गया था. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब एक बार फिर सरकार को नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिया है. बता दें कि रद्द किए गए विज्ञापन को जनवरी 2020 में राजस्व विभाग ने प्रकाशित कराया था. याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर जस्टिस पीबी बजन्थरी (Justice PB Bajanthri ) ने सुनवाई की.
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कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस विज्ञापन को रद्द कर तीन महीने के भीतर अमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो क्राइटेरिया राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था.
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन काडर रूल 2013 के अनुसार उम्मीदवार +2 उत्तीर्ण होने के साथ अमानत की डिग्री या आईटीआई द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए. राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता रखी थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र +2 उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त माना.
उम्मीद्वारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने चैलेंज किया. कोर्ट ने मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से अमीनों के रिक्त 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह के भीतर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया है.
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