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55 साल की उम्र में रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी ने दर्ज कराया मामला

पहली पत्नी के रहते हुए एक शख्स ने दूसरी शादी रचा ली. इसको लेकर पहली पत्नी ने उसके खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहतमति से मामला सुलझाने को कहा. लेकिन बात नहीं बनने पर मामले को न्यायालय भेज दिया गया.

Case filed against person for second marriage in Nalanda
Case filed against person for second marriage in Nalanda
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Published : Apr 21, 2021, 3:55 PM IST

नालंदा: सोहसराय थाना क्षेत्र स्थित सिंगार हाट में एक शख्स ने 55 साल की उम्र में पहली पत्नी के होते हुए भी फिर से शादी कर ली. इसके विरोध में पहली पत्नी ने महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है. इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी को थाने बुलाया और आपसी सुलह कर मामले का निपटारा करने को कहा. लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई.

यह भी पढ़ें- पहली पत्नी के रहते रचाई दूसरी शादी, इंसाफ से लिए दर-दर की ठोकरें खा रही निषाद परवीन

इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले को सक्षम न्यायालय भेज दिया. थाने में मामला दर्ज करवाने वाली महिला ने अपने पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. साथ ही उसने कहा कि अगर उसका पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो रहे लेकिन उसे जीवन यापान के लिए प्रति माह 12 हजार रुपये भत्ता और संपत्ति का बंटवारा कर उसे और उसकी बेटी को दे दे.

21 साल की है बेटी
इसके अलावा महिला ने बताया कि उसकी शादी 28 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के तहत हुई थी. उसका वैवाहिक जीवन अच्छे से बीत रहा था. उसकी एक 21 साल की बेटी भी है, जिसकी शादी 2 महीने पहले ही हुई है. लेकिन उसके पति ने 7 अप्रैल को फिर से शादी कर ली.

दोनों पत्नियों को साथ रखने कही बात
हालांकि अपनी पहली पत्नी के तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद शख्स ने कहा कि वो दोनों ही पत्नियों को साथ रखने के लिए तैयार है. वो दोनों को किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचने देगा. इस मामले में न्यायालय के फैसले का इंतजार है.

नालंदा: सोहसराय थाना क्षेत्र स्थित सिंगार हाट में एक शख्स ने 55 साल की उम्र में पहली पत्नी के होते हुए भी फिर से शादी कर ली. इसके विरोध में पहली पत्नी ने महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है. इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी को थाने बुलाया और आपसी सुलह कर मामले का निपटारा करने को कहा. लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई.

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इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले को सक्षम न्यायालय भेज दिया. थाने में मामला दर्ज करवाने वाली महिला ने अपने पति पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. साथ ही उसने कहा कि अगर उसका पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो रहे लेकिन उसे जीवन यापान के लिए प्रति माह 12 हजार रुपये भत्ता और संपत्ति का बंटवारा कर उसे और उसकी बेटी को दे दे.

21 साल की है बेटी
इसके अलावा महिला ने बताया कि उसकी शादी 28 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के तहत हुई थी. उसका वैवाहिक जीवन अच्छे से बीत रहा था. उसकी एक 21 साल की बेटी भी है, जिसकी शादी 2 महीने पहले ही हुई है. लेकिन उसके पति ने 7 अप्रैल को फिर से शादी कर ली.

दोनों पत्नियों को साथ रखने कही बात
हालांकि अपनी पहली पत्नी के तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद शख्स ने कहा कि वो दोनों ही पत्नियों को साथ रखने के लिए तैयार है. वो दोनों को किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचने देगा. इस मामले में न्यायालय के फैसले का इंतजार है.

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