मुजफ्फरपुर: कोरोना फैलाने के आरोप में फिल्म अभिनेत्री और गायिका कनिका कपूर पर दर्ज मुकदमे में जिला व्यवहार न्यायालय ने दिया मंगलवार को बेहद अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने जानबूझकर कोरोना फैलाने को लेकर दर्ज मुकदमे में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है.
दरअसल, 10 मार्च 2020 को सिंगर कनिका कपूर मुंबई से लखनऊ फ्लाइट से आई थीं. उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम में भाग लिया था. इसके बाद देश में कई शो किए. इस दौरान पूरा देश में कोराना संक्रमण फैल रहा था. इस कार्यक्रम के बाद कई लोग संक्रमित पाए गए थे. कनिका पर इस तथ्य को छुपाने का आरोप लगाया गया था. इसी मामले में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने 21 मार्च 2020 को मुजफ्फरपुर कोर्ट में सिंगर कनिका कपूर पर धारा 188, 269, 270 के तहत अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था.
बता दें कि बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं. कनिका कपूर नौ मार्च को लंदन से वापस आई थीं और उनका कहना था कि एयरपोर्ट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई थी. लंदन से आने के बाद कनिका कपूर ने लखनऊ में दो-तीन बड़ी पार्टियों में बतौर कलाकार हिस्सा लिया था जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे. कनिका कपूर में कोरोना वायरस संक्रमण पाए जाने के बाद लखनऊ में हड़कंप मच गया था.
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17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
फिलहाल, अब इस केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2021 को होगी. जिसकी जानकारी परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दी है. सुधीर ओझा ने बताया कि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक जांच का आदेश दिया है. जहां अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा को इस मामले में जांच की जिम्मेदारी दी गई है.