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मुजफ्फरपुर में दिखा आपसी सौहार्द का उदाहरण, हाथों में तिरंगा लेकर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत - केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश

मुजफ्फरपुर में लोगों ने अयोध्या मामले पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हाथों में देश का तिरंगा लेकर इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया.

मुजफ्फरपुर में दिखी आपसी सौहार्द की मिसाल
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Published : Nov 9, 2019, 12:47 PM IST

मुजफ्फरपुर: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है. यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जिले में हिन्दू-मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हाथों में देश का तिरंगा लेकर इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया. बाबा गरीब नाथ मंदिर के पुजारी और बाबा गरीब नवाज मस्जिद के मौलवी ने आपसी मेलजोल और भाईचारे का संदेश दिया है.

मुजफ्फरपुर में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर सुप्रीम कोर्ट के फेसले का किया स्वागत

अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी 5 एकड़ जमीन
बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. इसके लिये 5 एकड़ जमीन दी जाएगी. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने ये फैसला सर्वसम्मति से दिया है.

मुजफ्फरपुर: अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है. यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जिले में हिन्दू-मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हाथों में देश का तिरंगा लेकर इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया. बाबा गरीब नाथ मंदिर के पुजारी और बाबा गरीब नवाज मस्जिद के मौलवी ने आपसी मेलजोल और भाईचारे का संदेश दिया है.

मुजफ्फरपुर में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर सुप्रीम कोर्ट के फेसले का किया स्वागत

अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी 5 एकड़ जमीन
बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. इसके लिये 5 एकड़ जमीन दी जाएगी. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने ये फैसला सर्वसम्मति से दिया है.

Intro:मुज़फ़्फ़रपुर में दिखा हिन्दू मुस्लिम का परिचय दिखाते हुए मानव शृंखला बनाकर एकता का परिचय दिया,
आज देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े जमीन का फैसला सुना रही हैं। जिसे लेकर एक तरफ देश हाई अलर्ट पर हैं तो दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़रपुर के हिन्दू मुस्लिम मिसाल पेश कर रहे हैं।बाबा ग़रीब नाथ मंदिर एवं बाबा गरीब नवाज़ मस्जिद के मुख्य पुरजी, एवं इमाम जावेद अख्तर के नेतृत्व में इसका स्वागत आपसी सौहार्दपूर्ण आपसी मेल जोल, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, औऱ सभी के जुबान पर कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे।।
बाइट:-प्रधान पुजारी विनय पाठक(गरीब स्थान मंदिर)
बाइट:-मस्जिद मौलाना
बाइट:-स्थानीय वार्ड पार्षदBody:NoConclusion:No
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