मुजफ्फरपुर: शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज होने वाली सुनवाई टल गई है. एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर जाने के कारण सुनवाई टल गई. अब अगली सुनवाई 4 फरवरी मुकर्रर की गई है. मालूम हो कि साकेत कोर्ट ने शेल्टर होम मामले में संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित 19 आरोपियों को दोषी पाया था. कोर्ट ने 20 जनवरी को फैसला सुनाते हुए संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित सभी आरोपियों को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था और 28 जनवरी को सुनवाई का डेट दिया था.
क्या है पूरा मामला?
- अप्रैल 2018 में मुंबई के टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस ने निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों के यौन उत्पीड़न की बात कही थी.
- 31 मई 2018 को सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कराई
- पीएमसाएच की रिपोर्ट में लड़कियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की गई
- सीबीआई कर रही थी मामले की जांच
- लड़कियों ने कोर्ट में बयान दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 फरवरी को केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर की
- 25 फरवरी 2019 से साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई
- 30 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत आरोप तय किया
- 30 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा
- 14 नवंबर को भी वकीलों की हड़ताल की वजह से फैसला टला
- 12 दिसंबर 2019 को भी एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर होने फैसला नहीं सुनाया जा सका
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संचालक सहित कई पर केस दर्ज
मालूम हो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लगभग 40 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया था. इस शेल्टर होम का संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया था. मामला तूल पकड़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था.