मुजफ्फरपुरः बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है. ये परिवाद अदालत पर दी गई उनकी टिप्पणी के खिलाफ दायर कराया गया है. कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है, मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी.
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सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ परिवादः बता दें कि 30 अगस्त को राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतों में इतना भ्रष्टाचार है कि कोर्ट के फैसले तक वकील लिखते हैं, वह जो लिखकर लाते है, वही फैसला आता है. चाहे लोअर ज्यूडिशरी हो या अपर ज्यूडिशरी हालत गंभीर है.
वकील सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया परिवादः सीएम गहलोत के इसी बयान को आधार बनाते हुए मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील सुधीर कुमार ओझा ने आपराधिक परिवाद दायर किया है. जिसमें उन्होंने आईपीसी की धारा 500, 501 ,504 और 506 के तहत यह परिवाद दायर किया है. वकील सुधीर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहते हुए भी अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है. एक वकील होने के नाते उससे उनकी भावनाएं आहत हुई है.
"मुख्यमंत्री के बयान से हमारी भावना को ठेस पहुंची है. मुख्यमंत्री जैसे माननीय पद पर होते हुए अशोक गहलोत के द्वारा जो बयान दिया गया है, वो सही नहीं है. उन्होंने न्यायिक पदाधिकारी और कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर अदालत की अवमानना की है"-सुधीर कुमार ओझा,वकील