मुंगेर: जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को लिए कई नए गाइडलाइन जारी किए हैं. निर्देश के अनुसार खाद्यान्न एवं पशु चारा के वाहनों का आवागमन लॉक डाउन के परिधि से बाहर रखा गया है. प्रखंड, पंचायत एवं नगर निकायों में उन 121 विद्यालयों को क्वारंटाइन के रूप में चिन्हित किया गया है.
जारी किए गए हैं ये गाइडलाइन
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रमणकाबाद हवेली खड़कपुर के प्रशासनिक भवन में संचालित होगा आइसोलेशन वार्ड.
- शिकायतों के निपटारे हेतु आवश्यक वस्तु अनुश्रवण कोषांग का गठन.
- सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि शहरी क्षेत्र के उपयुक्त निजी नर्सिंग होम को आइसोलेशन वार्ड में परिणित करने का प्रस्ताव देंगे.
- जिले के सभी बैंक 30 मार्च से 13 अप्रैल तक पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक संचालित होंगे.
- 7 अप्रैल को सभी बैंक शाखा को बंद करने की अनुमति दी गई है.
- जिला प्रशासन ने अपील किया कि लोग घरों में नमाज अदा करें तथा विशेष स्थिति में या आवश्यकता होने पर ही मस्जिदों में एक साथ (कम से कम 1 मीटर की दूरी पर) मात्र 03-04 व्यक्ति ही नमाज अदा करें
- खाद्यान्न एवं किराने से संबंधित ई-कॉमर्स सेवाएं से जुड़े प्रतिष्ठान तथा खाद्यान्न एवं किराने के सामान प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुले रहेंगे
- नगर निकायों के पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को जिम्मा दिया गया है. कि थोक एवं खुदरा दुकान के सामने खाली स्थान के एक तरफ कम से कम 1 मीटर की दूरी पर व्यक्तियों के खड़े होने के लिए स्थान चिन्हित कराया जाए.
- आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, भंडारण एवं कालाबाजारी की रोकथाम हेतु प्राप्त हो रही शिकायतों के निपटारे हेतु आवश्यक वस्तु अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है.
- इसके वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता श्री विद्यानंद सिंह हैं
- यह कोषांग दूरसंचार संख्या 06340 22 8442 के साथ 24×7 कार्यरत रहेगा.
- इस नंबर पर आमजन को कोरोना संबंधित किसी प्रकार की जानकारी शिकायत तथा चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं.
अनुमंडल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं.
सदर – 06344-222403, खड़कपुर 06342 -252101, तारापुर – 06342-256042 उक्त अनुमंडल स्तरीय दूरभाष संख्या पर खाद्य आपूर्ति, मूल्य नियंत्रण, खाद्यान्न के उठाव परिवहन खाद्यान्न कालाबाजारी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.