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बिहार के इस थाने में कटा पुलिसकर्मियों का चालान, जाने क्यों - Mask checking campaign in police station

कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसी कड़ी में राज्य पुलिस ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जो बिना मास्क के घूम रहे हैं.

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Published : Dec 4, 2020, 6:34 PM IST

Updated : Dec 4, 2020, 7:04 PM IST

मुंगेरः प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. मुंगेर में कोरोना दोबारा पैर ना पसार सके, इसके लिए प्रशासन मुश्तैद दिख रहा है. लोगों को लगातार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है. मास्क जांच अभियान के तहत लोगों के चलान भी काटे जा रहे हैं.

पुलिस कर्मियों का कटा चालान
अमूमन लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस वाले दूसरो का तो चलान काटते हैं, लेकिन खुद मास्क नहीं लगाते हैं. शायद अब लोगों को पुलिस वालों से यह शिकायत नहीं रहेगी. क्योंकि जिले के कासिम बाजार और लरैयाटार थाने में बिना मास्क के ड्यूटी पर पाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया है.

पुलिसकर्मियों का कटा चालान
पुलिसकर्मियों का कटा चालान

50-50 रुपए वसूला गया जुर्माना
दरअसल, जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में कासिम बाजार और लरैयाटार थाना में बगैर मास्क के पाए गए 3 पुलिसकर्मियों के भी चालान कटे हैं. इन पुलिसकर्मियों से 50-50 रुपए जुर्माना भी वसूले गए हैं.

मास्क जांच के लिए सड़क पर उतरी डीएम
बता दें कि डीएम रचना पाटिल खुद सड़क पर उतर कर मास्क जांच कर रही हैं. उस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं. वहीं, सिविल सर्जन ने लोगों को ठंड में कोरोना को लेकर विशेष सतर्क रहने के कहा है. उन्होंने कहा कि तापमान घटने से कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है. वायरस से बचने के लिए मास्क जरूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें.

मास्क नही पहनने पर होगी ये कार्रवाई

पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 50 रुपए जुर्माना देना होगा लेकिन एक बार से ज्यादा बिना मास्क पहने पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत यानि लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर सकती है.

  • आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है.
  • केस दर्ज होने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है.
  • जिस वेंडर जोन में लोग मास्क नहीं पहनेंगे, उसे तीन दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा.
  • कार,बस ऑटो या ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी होगा.
  • बिना मास्क लगाए कार, बाइक, ट्रक, साइकिल,ऑटो, ई-रिक्शा चलाते पकड़े गए तो वाहन भी जब्त होंगे.
  • मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरुरी है.

मुंगेरः प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. मुंगेर में कोरोना दोबारा पैर ना पसार सके, इसके लिए प्रशासन मुश्तैद दिख रहा है. लोगों को लगातार मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है. मास्क जांच अभियान के तहत लोगों के चलान भी काटे जा रहे हैं.

पुलिस कर्मियों का कटा चालान
अमूमन लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस वाले दूसरो का तो चलान काटते हैं, लेकिन खुद मास्क नहीं लगाते हैं. शायद अब लोगों को पुलिस वालों से यह शिकायत नहीं रहेगी. क्योंकि जिले के कासिम बाजार और लरैयाटार थाने में बिना मास्क के ड्यूटी पर पाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया है.

पुलिसकर्मियों का कटा चालान
पुलिसकर्मियों का कटा चालान

50-50 रुपए वसूला गया जुर्माना
दरअसल, जिला प्रशासन के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में कासिम बाजार और लरैयाटार थाना में बगैर मास्क के पाए गए 3 पुलिसकर्मियों के भी चालान कटे हैं. इन पुलिसकर्मियों से 50-50 रुपए जुर्माना भी वसूले गए हैं.

मास्क जांच के लिए सड़क पर उतरी डीएम
बता दें कि डीएम रचना पाटिल खुद सड़क पर उतर कर मास्क जांच कर रही हैं. उस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं. वहीं, सिविल सर्जन ने लोगों को ठंड में कोरोना को लेकर विशेष सतर्क रहने के कहा है. उन्होंने कहा कि तापमान घटने से कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है. वायरस से बचने के लिए मास्क जरूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें.

मास्क नही पहनने पर होगी ये कार्रवाई

पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 50 रुपए जुर्माना देना होगा लेकिन एक बार से ज्यादा बिना मास्क पहने पकड़े गए तो पुलिस आईपीसी की धारा 188 के तहत यानि लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर सकती है.

  • आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हो सकता है.
  • केस दर्ज होने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है.
  • जिस वेंडर जोन में लोग मास्क नहीं पहनेंगे, उसे तीन दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा.
  • कार,बस ऑटो या ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी होगा.
  • बिना मास्क लगाए कार, बाइक, ट्रक, साइकिल,ऑटो, ई-रिक्शा चलाते पकड़े गए तो वाहन भी जब्त होंगे.
  • मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरुरी है.
Last Updated : Dec 4, 2020, 7:04 PM IST
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