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मधेपुरा: पुलिस ने लगाया सरकारी कर्मी समेत 40 लोगों पर 107 की धारा, लोग में आक्रोश व्याप्त - Violation of assembly 2020

मधेपुरा जिले के वार्ड नं.16 में पुलिस ने व्यवसाई और सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों समेत 40 लोगों पर 107 धार के तहत कार्रवाई की. जिस पर अनुमंडल न्यायालय ने सभी लोगों को नोटिस भेजी है.

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लोगों में आक्रोश
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Published : Oct 14, 2020, 2:45 PM IST

मधेपुरा: जिले के वार्ड नंबर 16 में पुलिस ने मनमानी तरीके से व्यवसाई और सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों समेत 40 लोगों पर 107 धार के तहत कार्रवाई की. उनकी सूची अनुमंडल न्यायालय को भेजी गई थी. जिसके आलोक में अनुमंडल न्यायालय से सभी लोगों को नोटिस भेजी गई. नोटिस मिलते ही लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है.

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पीड़ित

क्या हैं 107 धारा

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. जिसमें खासकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होती है जिन पर शक है कि वे बूथ पर किसी पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए हंगामा कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस आंख बंदकर एक ही वार्ड के व्यवसायी, सरकारी पेशा से जुड़े कर्मी और गरीब मजदूर तबके के 40 लोगों के नाम का अनुशंसा धारा 107 के तहत नोटिस भेजा गया.

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पीड़ित

न्यायलय के चक्कर काट रहे हैं पीड़ित

वहीं, अनुमंडल न्यायालय में शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि वे चुनाव के दौरान किसी तरह का मारपीट, हंगामा, बूथ और लूट आदि की घटना को अंजाम नहीं देंगे. इसके बाद उन्हें जमानत दी जाएगी. अब जमानत कराने के लिए अनुमंडल न्यायालय का चक्कर लगाने को पीड़ित मजबूर हैं.

मधेपुरा: जिले के वार्ड नंबर 16 में पुलिस ने मनमानी तरीके से व्यवसाई और सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों समेत 40 लोगों पर 107 धार के तहत कार्रवाई की. उनकी सूची अनुमंडल न्यायालय को भेजी गई थी. जिसके आलोक में अनुमंडल न्यायालय से सभी लोगों को नोटिस भेजी गई. नोटिस मिलते ही लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है.

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पीड़ित

क्या हैं 107 धारा

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर धारा 107 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. जिसमें खासकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होती है जिन पर शक है कि वे बूथ पर किसी पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए हंगामा कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस आंख बंदकर एक ही वार्ड के व्यवसायी, सरकारी पेशा से जुड़े कर्मी और गरीब मजदूर तबके के 40 लोगों के नाम का अनुशंसा धारा 107 के तहत नोटिस भेजा गया.

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न्यायलय के चक्कर काट रहे हैं पीड़ित

वहीं, अनुमंडल न्यायालय में शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि वे चुनाव के दौरान किसी तरह का मारपीट, हंगामा, बूथ और लूट आदि की घटना को अंजाम नहीं देंगे. इसके बाद उन्हें जमानत दी जाएगी. अब जमानत कराने के लिए अनुमंडल न्यायालय का चक्कर लगाने को पीड़ित मजबूर हैं.

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