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लखीसराय: महेशपुर पंचायत की पूर्व मुखिया गिरफ्तार, सरकारी राशि के गबन का आरोप - पूर्व प्रखण्ड प्रमुख रंजीत मंडल

लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया को सरकारी राशि गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. गाड़ी विशनपुर गांव स्थित उनके घर से सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया.

arrested in lakhisarai
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Published : Jan 31, 2021, 7:02 PM IST

लखीसराय: सरकारी राशि गबन करने के आरोप में गाड़ी विशनपुर गांव से महेशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सरोजिनी देवी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी पूर्व मुखिया सरोजिनी देवी जदयू नेता एवं पूर्व प्रखण्ड प्रमुख रंजीत मंडल की पत्नी हैं.

पूर्व मुखिया गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपी विगत पांच वर्षों से राजनीतिक रसूख के बल पर फरार थी. पीरीबाजार थानाध्यक्ष ने महिला पुलिस बल के साथ उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।. प्राप्त सूचना के मुताबिक 2014-15 और 2016 में आरोपी द्वारा सरकारी राशि का गबन कर लिया गया था.

यह भी पढ़ें- बिहार NDA में सब ठीक है? 'कभी-कभी मन में बातें आती होंगी पर कोई नाराजगी नहीं है, 'हम' सब साथ हैं'

सरकारी राशि के गबन का आरोप
पूर्व मुखिया सरोजिनी देवी और पूर्व पंचायत सचिव विनोद कुमार भगत के खिलाफ तत्कालीन सूर्यगढा प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मवीर कुमार प्रभाकर ने 2016 में 93 लाख 58 हजार 4 सौ 50 रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें 17 लाख 65 हजार रूपये पेंशन हेतु प्रखण्ड नजारत से प्राप्त कर पेंशन राशि को पेंशनधारियों के बीच वितरण न कर सीधे गटक लिया गया था.

लखीसराय: सरकारी राशि गबन करने के आरोप में गाड़ी विशनपुर गांव से महेशपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सरोजिनी देवी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी पूर्व मुखिया सरोजिनी देवी जदयू नेता एवं पूर्व प्रखण्ड प्रमुख रंजीत मंडल की पत्नी हैं.

पूर्व मुखिया गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपी विगत पांच वर्षों से राजनीतिक रसूख के बल पर फरार थी. पीरीबाजार थानाध्यक्ष ने महिला पुलिस बल के साथ उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।. प्राप्त सूचना के मुताबिक 2014-15 और 2016 में आरोपी द्वारा सरकारी राशि का गबन कर लिया गया था.

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सरकारी राशि के गबन का आरोप
पूर्व मुखिया सरोजिनी देवी और पूर्व पंचायत सचिव विनोद कुमार भगत के खिलाफ तत्कालीन सूर्यगढा प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मवीर कुमार प्रभाकर ने 2016 में 93 लाख 58 हजार 4 सौ 50 रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें 17 लाख 65 हजार रूपये पेंशन हेतु प्रखण्ड नजारत से प्राप्त कर पेंशन राशि को पेंशनधारियों के बीच वितरण न कर सीधे गटक लिया गया था.

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