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किशनगंज: 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग को 10 साल की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने पान दुकानदार विरेंद्र प्रसाद भगत को सजा सुनाई. वहीं, पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकार किशनगंज को निवेदित किया.

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Published : Apr 5, 2019, 11:13 AM IST

व्यवहार न्यायालय, किशनगंज

किशनगंज: जिला के व्यवहार न्यायालय में एक आरोपी पान दुकानदार को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई. 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने को लेकर अदालत में विशेष वाद संख्या 23/18 एवं सीआईएस संख्या 38/18 के द्वारा मामला दर्ज किया गया था. जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को सजा दी गई.

जानकारी देते वकील

मुआवजा देने के लिए दिया आदेश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने पान दुकानदार विरेंद्र प्रसाद भगत को सजा सुनाई. वहीं, पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकार किशनगंज को निवेदित किया. साथ ही आरोपी के अर्थदंड की राशि को भी पीड़िता को देने का आदेश दिया. आरोपी द्वारा अर्थदंड का राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त करावास की सजा भुगतने की सजा सुनाई गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा 12 लोगों का सबूत उपलब्ध कराया गया था.

दुकान पर ग्राहक नहीं होने का फायदा उठाना चाहा

वहीं, पीड़िता की मां ने बताया कि 30 अगस्त 2018 को दोपहर के समय एन एच 31 के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक के दुकान में बच्ची कोलड्रिंक खरीदने गयी थी. जहां पान दुकानदार ने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होने का फायदा उठाकर उनकी 9 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज करवाया गया.

किशनगंज: जिला के व्यवहार न्यायालय में एक आरोपी पान दुकानदार को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई. 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने को लेकर अदालत में विशेष वाद संख्या 23/18 एवं सीआईएस संख्या 38/18 के द्वारा मामला दर्ज किया गया था. जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को सजा दी गई.

जानकारी देते वकील

मुआवजा देने के लिए दिया आदेश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने पान दुकानदार विरेंद्र प्रसाद भगत को सजा सुनाई. वहीं, पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकार किशनगंज को निवेदित किया. साथ ही आरोपी के अर्थदंड की राशि को भी पीड़िता को देने का आदेश दिया. आरोपी द्वारा अर्थदंड का राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त करावास की सजा भुगतने की सजा सुनाई गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा 12 लोगों का सबूत उपलब्ध कराया गया था.

दुकान पर ग्राहक नहीं होने का फायदा उठाना चाहा

वहीं, पीड़िता की मां ने बताया कि 30 अगस्त 2018 को दोपहर के समय एन एच 31 के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक के दुकान में बच्ची कोलड्रिंक खरीदने गयी थी. जहां पान दुकानदार ने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होने का फायदा उठाकर उनकी 9 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज करवाया गया.

Intro:किशनगंज कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने 9 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले एक बुर्जुग को 10 साल का कठोर कारावास व 20 हजार का अर्थदंड का सजा सुनाई । वहीं पिड़ीता को एक लाख रुपया का मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकार किशनगंज को निवेदित किया गया।साथही आरोपी के अर्थदंड के राशि को भी पिड़ीता को देना का आदेश दिया। आरोपी द्वारा अर्थदंड का राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त करावास का भी सजा आ सुनाई।इस मामले में किशनगंज न्यायालय ने विशेष वाद संख्या 23/18 एवं सी आई एस संख्या 38/18 की त्वरित कार्यवाही करते हुए 8 महीने में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से आरोपी को सजा दिया। इस मामले मे अभियोजन के द्वारा कूल 12 साक्षियों का साक्ष कराया गया था।


Body:पिड़ीता के माँ के वयान के आधार पर मामला 30 अगस्त 2018 के दोपहर के समय एन एच 31 के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक एक 65 वर्षीय बुर्जुग पान दुकानदार विरेंद्र प्रसाद भगत ने उनके 10 वर्षीय बेटी के साथ अश्लिल हरकत कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था।दरासल पिड़ीता उक्त पान दुकान पर दोपहर के समय कोलड्रिंक खरीदने गयी थी। दुकान पर कोइ ग्राहक नहीं होने का फायदा लेकर आरोपी बुर्जुग दुकानदार ने बच्ची के अश्लील हरकत करने लगा इस दौरान पीड़िता बच्ची की निजी पाट्स से ब्लाडिग होने लगा और बच्ची ने दुकान से भागकर अपनी माँ के पास जाकर आपबीती सुनाई।वहीं माँ ने पहले बच्ची का ब्लीडिंग देखकर सदर अस्पताल ले गया जहां चिकित्सा के बाद नर्सो ने पुलिस के पास जाने की बात कही थी।पिड़ीता के माँ ने पीड़िता को लेकर पहले अपना घर आया फिर आसपास व समाज के लोगों को बुलाकर घटना की जानकारी दी।इसके बाद पीड़िता को लेकर समाज लोग जब आरोपी के दुकान जा रहे थे तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ महिला थाना में केश नंबर 55/18 धारा 377 भादवी एवं 4,6 पोस्को एक्ट , 376(2)(1) भादवी एवं 6 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।


Conclusion:आज न्यायालय मे आरोपी 65 वर्षीय वीरेंद्र के खिलाफ सुनावाई करते मामले में दोषी पाया जिसके आधार पर 10 का कठोर कारावास और 20 हजार का अर्थदंड का सजा सुनाई। आरोपी की सजा का बात सुनते ही पीड़िता व उनके माँ ने बताया की मुझे न्यायालय में पूरा भरोसा था आज हमलोगों को न्याय मिला है।
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