किशनगंज: जिला के व्यवहार न्यायालय में एक आरोपी पान दुकानदार को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई. 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने को लेकर अदालत में विशेष वाद संख्या 23/18 एवं सीआईएस संख्या 38/18 के द्वारा मामला दर्ज किया गया था. जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को सजा दी गई.
मुआवजा देने के लिए दिया आदेश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण प्रताप सिंह ने पान दुकानदार विरेंद्र प्रसाद भगत को सजा सुनाई. वहीं, पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकार किशनगंज को निवेदित किया. साथ ही आरोपी के अर्थदंड की राशि को भी पीड़िता को देने का आदेश दिया. आरोपी द्वारा अर्थदंड का राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त करावास की सजा भुगतने की सजा सुनाई गई. इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा 12 लोगों का सबूत उपलब्ध कराया गया था.
दुकान पर ग्राहक नहीं होने का फायदा उठाना चाहा
वहीं, पीड़िता की मां ने बताया कि 30 अगस्त 2018 को दोपहर के समय एन एच 31 के पास एक पेट्रोल पंप के नजदीक के दुकान में बच्ची कोलड्रिंक खरीदने गयी थी. जहां पान दुकानदार ने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होने का फायदा उठाकर उनकी 9 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. जिसके बाद महिला थाना में मामला दर्ज करवाया गया.