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तारीखों की घोषणा के बाद ACTION में प्रशासन, DM ने राजनीतिक दलों को बताई चुनावी गाइडलाइन्स

कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सख्त नजर आ रहा है.

खगड़िया
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Published : Sep 27, 2020, 9:04 PM IST

खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. ऐसे में अब प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आदर्श आचार संहिता को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने को लेकर डीएम-एसपी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों की बैठक की गई.

समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में डीएम ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से बचने, आय-व्यय और सोशल मीडिया एक्टिविटी सहित तमाम बिंदु पर जिला प्रशासन ने बारीकी से जानकारी दी. मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बिहार निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय सहित शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनावों को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराया.

कोविड प्रोटोकॉल की दी गई जानकारी
वहीं कोविड को लेकर मतदान केंद्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में बताया गया. इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी. उम्मीदवार बॉडीगार्ड के अतिरिक्त अपने साथ चार ही आदमी को रख सकते हैं.

नहीं होगी सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति
बता दें कि उम्मीदवार को प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हाल में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही एक साथ पांच से अधिक वाहन की अनुमति भी नहीं होगी. बहरहाल आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गयी है और जिला प्रशासन हर हाल में आदर्श आचार संहिता उलंघन के मामलों को रोकने की कवायद में जुट गया है.

खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई. ऐसे में अब प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आदर्श आचार संहिता को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने को लेकर डीएम-एसपी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों की बैठक की गई.

समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में डीएम ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से बचने, आय-व्यय और सोशल मीडिया एक्टिविटी सहित तमाम बिंदु पर जिला प्रशासन ने बारीकी से जानकारी दी. मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बिहार निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय सहित शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनावों को लेकर की जाने वाली तैयारियों से अवगत कराया.

कोविड प्रोटोकॉल की दी गई जानकारी
वहीं कोविड को लेकर मतदान केंद्रों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण के संबंध में बताया गया. इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी. उम्मीदवार बॉडीगार्ड के अतिरिक्त अपने साथ चार ही आदमी को रख सकते हैं.

नहीं होगी सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति
बता दें कि उम्मीदवार को प्रचार के लिए लाउडस्पीकर के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी हाल में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही एक साथ पांच से अधिक वाहन की अनुमति भी नहीं होगी. बहरहाल आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गयी है और जिला प्रशासन हर हाल में आदर्श आचार संहिता उलंघन के मामलों को रोकने की कवायद में जुट गया है.

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