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खगड़िया: DM ने कई परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा, दिए कई निर्देश

खगड़िया में डीएम ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया. परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है.

DM reviewed examination centers
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Published : Feb 17, 2021, 8:00 PM IST

खगड़िया: आज से प्रारम्भ हुए कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा संचालन को लेकर डीएम आलोक रंजन घोष द्वारा रोज बड स्कूल और सीताराम मेमोरियल का निरीक्षण किया गया. इस दौरान डीएम द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर मिले दिशा-निर्देश के अनुरूप दोनों विद्यालय में की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया. साथ ही दोनों केंद्राधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए.

ये भी पढ़ें: Bihar Board Exam: नकल के लिए बदनाम बिहार में सख्ती! 2015 की 'डर्टी पिक्चर' भूल तो नहीं गए

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा 2021 जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है. परीक्षा केंद्रों के परिभ्रमण के दौरान यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या कोई भी व्यक्ति स्वच्छ और कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं अथवा किसी तरह के कदाचार में लिप्त हो तो, वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी"- आलोक रंजन घोष, डीएम

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मौके पर मौजूद अधिकारी


ये भी पढ़ें: मुंगेर में पहले दिन शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा खत्म, DM और SP ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा

धारा 144 किया गया लागू
अनुमंडल दंडाधिकारी खगड़िया और गोगरी द्वारा परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है. किसी भी परिस्थिति में 500 गज की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा. किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो, संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वीक्षक को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है.

खगड़िया: आज से प्रारम्भ हुए कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण मैट्रिक परीक्षा संचालन को लेकर डीएम आलोक रंजन घोष द्वारा रोज बड स्कूल और सीताराम मेमोरियल का निरीक्षण किया गया. इस दौरान डीएम द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर मिले दिशा-निर्देश के अनुरूप दोनों विद्यालय में की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया. साथ ही दोनों केंद्राधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए.

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"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा 2021 जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है. परीक्षा केंद्रों के परिभ्रमण के दौरान यदि कोई छात्र/ छात्रा/ अभिभावक/ वीक्षक/ शिक्षक/ प्राध्यापक या कोई भी व्यक्ति स्वच्छ और कदाचार रहित वातावरण में परीक्षा संचालन में व्यवधान करते पाए जाएं अथवा किसी तरह के कदाचार में लिप्त हो तो, वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी"- आलोक रंजन घोष, डीएम

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मौके पर मौजूद अधिकारी


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धारा 144 किया गया लागू
अनुमंडल दंडाधिकारी खगड़िया और गोगरी द्वारा परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है. किसी भी परिस्थिति में 500 गज की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहेगा. किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल पाया जाता है तो, संबंधित वीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. वीक्षक को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है.

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