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किसानों के लिए शुरू की गई कृषि वानिकी योजना, एक पौधे पर मिलेगा 60 रुपये तक का अनुदान - वन विभाग

जल जीवन हरियाली अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कृषि वानिकी योजना की शुरूआत की गई है. इसके तहत किसानों को एक पौधे पर 60 रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा.

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Published : Jun 3, 2020, 2:10 PM IST

कटिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा दे रहे हैं. इस क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से कृषि वानिकी योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है. इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर पौधे लगाकर इसके बदले वन विभाग से पैसे ले सकते हैं.

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3 साल तक सलामत रहा पौधा तो मिलेगा अनुदान

60 रुपये तक का होगा लाभ प्राप्त
कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों को पौधारोपण कर एक पौधे पर 60 रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा. इसके लिए किसानों को वन विभाग से महज 10 रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे की खरीददारी करनी होगी. पौधे यदि 3 साल तक सलामत रहे तो उसके बदले वन विभाग प्रति पौधे की दर से उन्हें 60 रुपये अनुदान देने के साथ उनसे लिए हुए 10 रुपये समेत प्रति पौधे की दर से 70 रुपये उनके खाते में वापस करेगा.

पेश है एक रिपोर्ट

इच्छा अनुसार किसान ले सकते हैं पौधा
इस योजना के तहत किसान अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पौधा ले सकते हैं. जिले के वन विभाग के नर्सरी में फलदार, फूलदार और इमारती लकड़ी वाले पौधे भी लगाए गए हैं. नर्सरी में सागवान, शीशम, महोगनी, आम, अमरूद, गम्हार, जामुन, पीपल, नीम, अनार समेत कई प्रकार के पौधे पूरी तरह से तैयार हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा वन विभाग के जिला कार्यालय के साथ रेंज कार्यालय में भी आवेदन मिलेगा. एक किसान कम से कम 25 पौधे ले सकते हैं और अधिकतम पौधे की कोई सीमा नहीं होगी.

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अपनी इच्छा अनुसार किसान ले सकते हैं पौधा

जमा करना होगा आवेदन
इस बारे में वन विभाग के रेंजर बीएल मंडल ने बताया कि कृषि वानिकी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन जमा करना पड़ता है. आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं. इस योजना के अंतर्गत किसान यदि 3 साल तक पौधे को संरक्षित कर लेते हैं तो उन्हें प्रति पौधे 60 रुपये के हिसाब से अनुदान मिलता है. कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना बिहार सरकार की प्राथमिकता है और इसी रणनीति के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित की जा रही है.

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पौधारोपण को दिया जा रहा बढ़ावा

क्या है इसका उद्देश्य
कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है कि राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर किसानों की आय बढ़ाते हुए खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना. साथ ही अतिवृष्टि और सूखे की स्थिति में फसल नुकसान होने पर किसानों के लिए वनोपज से आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना. निश्चित तौर पर बिहार सरकार की यह योजना किसानों के लिए भविष्य में बहुत लाभकारी साबित हो सकता है.

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किसान अपनी इच्छा

कटिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा दे रहे हैं. इस क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से कृषि वानिकी योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है. इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर पौधे लगाकर इसके बदले वन विभाग से पैसे ले सकते हैं.

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3 साल तक सलामत रहा पौधा तो मिलेगा अनुदान

60 रुपये तक का होगा लाभ प्राप्त
कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों को पौधारोपण कर एक पौधे पर 60 रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा. इसके लिए किसानों को वन विभाग से महज 10 रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे की खरीददारी करनी होगी. पौधे यदि 3 साल तक सलामत रहे तो उसके बदले वन विभाग प्रति पौधे की दर से उन्हें 60 रुपये अनुदान देने के साथ उनसे लिए हुए 10 रुपये समेत प्रति पौधे की दर से 70 रुपये उनके खाते में वापस करेगा.

पेश है एक रिपोर्ट

इच्छा अनुसार किसान ले सकते हैं पौधा
इस योजना के तहत किसान अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पौधा ले सकते हैं. जिले के वन विभाग के नर्सरी में फलदार, फूलदार और इमारती लकड़ी वाले पौधे भी लगाए गए हैं. नर्सरी में सागवान, शीशम, महोगनी, आम, अमरूद, गम्हार, जामुन, पीपल, नीम, अनार समेत कई प्रकार के पौधे पूरी तरह से तैयार हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को वन विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा वन विभाग के जिला कार्यालय के साथ रेंज कार्यालय में भी आवेदन मिलेगा. एक किसान कम से कम 25 पौधे ले सकते हैं और अधिकतम पौधे की कोई सीमा नहीं होगी.

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अपनी इच्छा अनुसार किसान ले सकते हैं पौधा

जमा करना होगा आवेदन
इस बारे में वन विभाग के रेंजर बीएल मंडल ने बताया कि कृषि वानिकी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आवेदन जमा करना पड़ता है. आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं. इस योजना के अंतर्गत किसान यदि 3 साल तक पौधे को संरक्षित कर लेते हैं तो उन्हें प्रति पौधे 60 रुपये के हिसाब से अनुदान मिलता है. कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना बिहार सरकार की प्राथमिकता है और इसी रणनीति के अंतर्गत कई गतिविधियां संचालित की जा रही है.

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पौधारोपण को दिया जा रहा बढ़ावा

क्या है इसका उद्देश्य
कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है कि राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर किसानों की आय बढ़ाते हुए खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना. साथ ही अतिवृष्टि और सूखे की स्थिति में फसल नुकसान होने पर किसानों के लिए वनोपज से आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराना. निश्चित तौर पर बिहार सरकार की यह योजना किसानों के लिए भविष्य में बहुत लाभकारी साबित हो सकता है.

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किसान अपनी इच्छा
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