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कैमूर: हत्या के एक मामले में 7 को आजीवन कारावास की सजा

वर्ष 2011 में हुए हत्याकांड मामले में भभुआ कोर्ट ने 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है.

आजीवन करावास
आजीवन करावास
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Published : Mar 17, 2021, 8:19 AM IST

कैमूर: रामगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुए हत्याकांड मामले में 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. बता दें कि भभुआ कोर्ट एफटीसी प्रथम ओम प्रकाश सिंह ने सभी को सजा सुनाई है.

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वर्ष 2011 में की गई थी हत्या
बता दें कि रामगढ़ थाना के देवहलिया में वर्ष 2011 में राजकिशोर सिंह अपने चेम्बर में सोए हुए थे. उसी समय गांव के 10 लोगों ने राजकिशोर सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में तीन आरोपी बरी हो गए जबकि 7 लोगों भभुआ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: बस-टेंपो में अश्लील गाना बजाया तो परमिट होगा रद्द, परिवहन विभाग का फैसला

आरोपियों को भेजा गया जेल
आरोपियों में शामिल भोरिक राम, जयप्रकाश राम, रामआशीष राम, जितेंद्र राम, मुन्ना राम, रविकांत राम, उमेश राम शामिल हैं. कोर्ट के फैसले के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है.

कैमूर: रामगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में हुए हत्याकांड मामले में 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. बता दें कि भभुआ कोर्ट एफटीसी प्रथम ओम प्रकाश सिंह ने सभी को सजा सुनाई है.

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वर्ष 2011 में की गई थी हत्या
बता दें कि रामगढ़ थाना के देवहलिया में वर्ष 2011 में राजकिशोर सिंह अपने चेम्बर में सोए हुए थे. उसी समय गांव के 10 लोगों ने राजकिशोर सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस मामले में तीन आरोपी बरी हो गए जबकि 7 लोगों भभुआ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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आरोपियों को भेजा गया जेल
आरोपियों में शामिल भोरिक राम, जयप्रकाश राम, रामआशीष राम, जितेंद्र राम, मुन्ना राम, रविकांत राम, उमेश राम शामिल हैं. कोर्ट के फैसले के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है.

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