कैमूर: सासाराम संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के वर्तमान सांसद और उम्मीदवार छेदी पासवान के नॉमिनेशन को रद्द करने के मीरा कुमार के आवेदन को रद्द कर दिया गया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने छेदी पासवान के नामांकन को वैध ठहराया है.
छेदी पासवान का नामांकन वैध
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मीरा कुमार की तरफ से छेदी पासवान के निरस्तीकरण के आवेदन को साक्ष्य में कमी की वजह से रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि छेदी पासवान का नामांकन वैध है.
क्या है मामला
बता दें कि मीरा कुमार के वकील ने छेदी पासवान के नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन दिया था. जिसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों के वकील को जिलाधिकारी ने सुना जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि छेदी पासवान का नॉमिनेशन वैध हैं.
क्या बोले जिला निर्वाचन पदाधिकारी
जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पार्लियामेंट में छेदी पासवान के वोटिंग राइट को रोक है न कि आम चुनाव में, इसलिए मीरा कुमार के वकील द्वारा दी गई दलील को वैध नही माना गया है.
लीगल एडवाइस के बाद लिया गया निर्णय
डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि फैसला लेने से पहले सरकारी वकील और एपीपी से संपर्क किया गया. लीगल एडवाइस लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है.