कैमूर (भभुआ): सोमवार को जिला पदाधिकारी ( Kaimur DM ) नवदीप एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा ( Durga Puja ), दशहरा पर्व ( Dussehra Festival ) हेतु जिला शांति समिति की बैठक भभुआ के जिला समाहरणालय सभा कक्ष में आहुत की गई, जिसमें जिला के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाजसेवियों ने बैठक में भाग लिया.
इस बैठक में कैमूर डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन- 2021 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है एवं कोविड 19 को देखते हुये दुर्गा पूजा, दशहरा पर्व 2021 का आयोजन होना है. उक्त को लेकर आमजन से सतर्कता, जागरूकता अपेक्षित है.
ये भी पढ़ें- कैमूर में नवविवाहिता की मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप
डीएम ने कहा कि शांति समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन होना चाहिए, जिसमें वैध लाइसेंस लेकर ही पूजा पंडाल का अधिष्ठापन करें तथा लाइसेंस में अंकित सभी शर्तों का अनुपालन करें. पंडाल निर्माण से पूर्व पंडाल की गुणवत्ता एवं मजबूती के संबंध में कार्यपालक अभियंता भवन तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक के संबंध में अग्निशाम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे.
पंडाल में मानक के अनुरूप सीसीटीवी का अधिष्ठापन आवश्यक होगा. प्रत्येक पूजा समिति अपने वॉलिंटियर की सूची नाम पता मोबाइल नंबर सहित, अधिकतम अनुमान संख्या 20 संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे. पंडाल में भीड़ को नियंत्रित करने हेतु उपरोक्त चिन्हित अपने सभी वॉलिंटियर को पूजा समिति फोटो युक्त पहचान पत्र निर्गत करेगी.
पूजा समिति अपने सभी वॉलिंटियर का मूर्ति अधिष्ठापन से पूर्व कोविड-19 का कम से कम प्रथम टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस दौरान अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे. पंडाल वाले स्वीकृत स्थल की घेराबंदी की जाय तथा प्रवेश द्वार पर आगन्तुकों के टीकाकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था की जाए.
ये भी पढ़ें- कैमूरः पिता के लिए दवाई लेकर वापस लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना मौत, एक घायल
पंडाल में एक समय मे अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अनुमान्य होंगे. सभी पूजा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहने आदि से संबंधित को भी अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन करें. मूर्ति विसर्जन हेतु मूर्ति के साथ अधिकतम 20 व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी.
पूजा समिति वाहन में सवार होकर विसर्जन स्थल तक जाने वाले उक्त व्यक्तियों की सूची ससमय संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे. उक्त कार्य हेतु अधिकतम 2 वाहन अनुमान्य होंगें. इसके साथ ही पंडाल के पास किसी राजनैतिक फ्लेक्स, पोस्टर या धार्मिक भावना भड़काने वाले फ्लेक्स, पोस्टर नहीं लगाएंगे. पंडाल में धार्मिक भावना भड़काने वाले या अश्लील गाने प्रतिबंधित रहेंगे.
पूजा के दौरान डीजे, जुलूस पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा. मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा. सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंडाल के आसपास आतिशबाजी पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा. रावण वध के आयोजन का कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा.