कैमूरः जिले के सभी कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर डीएम ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने का आदेश जारी किया है. जिसके लिए आदेश जारी किया गया है. वहीं, मीडिया के माध्यम से डीएम ने दुकानदारों और लोगों से अधिक से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अपील की है. ताकि संक्रमण पर पूर्ण तरीके से काबू पाया जा सके.
डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अपील
आपको बता दें कि गृह विभाग के आदेश के बाद डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिले में दुकान खोलने का आदेश जारी किया है. वहीं, डीएम ने बताया कि फल, सब्जी, दूध, किराना और मेडिकल की दुकान पूर्व से खुली है. अब अन्य दुकानदारों को भी दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया है.
सभी दुकानों के खुलने के आदेश जारी
मिठाई, सैलून और ऑटो गैरेज की दुकान प्रतिदिन खोलने का आदेश जारी किया है. जबकि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर/पेंट, सेनेटरी, साईकल की दुकान, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल खुली रहेगी. मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बुक, स्टेशनरी और मुहर की दुकान खुली रहेंगी, जबकि निर्माण सामग्री की दुकान सप्ताह में दो दिन सिर्फ सोमवार और गुरुवार को खुलेंगी.
'दुकानदार सोशल डिस्टेंस का रखें खयाल'
डीएम ने आदेश जारी किया है कि सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखेंगे और हैंड सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे. डीएम ने दुकानदारों को दुकान के बाहर घेरा बनाने का आदेश जारी किया है, ताकि भीड़ न लगे. वहीं, डीएम ने लोगों से अपील किया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें.