जमुईः सिकंदरा प्रखंड अन्तर्गत भगवान महावीर की धरती लछुआड़ के पंचायत भवन में युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया. रविवार को 20 युवा एवं युवतियों को भारतीय श्रम कानून विषयों पर जमुई के अधिवक्ता सारस्वत दुबे के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया. इस अवसर पर युवाओं को भारतीय श्रम कानून के संदर्भ में जानकारी दी गई. बताया गया कि श्रम कानून क्या है. इसके उद्देश्य क्या हैं. श्रम कानून क्यों बनाया गया. इसकी जानकारी रखना आज के युवाओं के लिए कितना जरूरी है. श्रम कानून से संबंधित सभी विधायकों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्रमिकों को मिलने वाला मुआवजा, वेतन, ओवर टाइम छुट्टी के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई.
विस्तार से दी गई जानकारी
नए श्रम कानून के बारे में बताया गया कि पूर्व से बने 44 श्रम कानून से उद्योगपति को उद्योग लगाने में बहुत परेशानी हो रही थी. इसलिए सरकार ने 44 से घटाकर चार श्रम कानून बनाया है. पूर्व में महिलाएं रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में बहुत कम रहती थी. आज सभी क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है. महिलाओं के लिए मातृत्व विकास 80 दिन के बारे में बताकर जानकारी दी गई. इस अवकाश में भी उन गर्भवती महिलाओं को वेतन मिलता रहेगा. किसी भी फैक्ट्री में काम करते समय यदि कोई घटना होती है और श्रमिक घायल होता है तो उसे किस हालत में कितना मुआवजा दिया जाएगा. यह भी विस्तार से बताया गया.
युवाओं को मिली जानकारी
मौके पर संस्थान के सचिव भावनन्द ने युवाओं को प्रेरित करते हुए बताया कि हम आत्मनिर्भर युवा की बात करें, तो आप कहीं भी जाकर किसी फैक्ट्री में काम करेंगे. कानून के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो अपने अधिकारों के लिए फैक्ट्री के मालिक से आंख में आंख मिला कर बात कर सकते हैं. मौके पर समन्वयक प्रमोद कुमार राय, फरीद अंसारी, रामवृक्ष महतो, ध्रुव कुमार, रानी सिंह, युवा विपिन कुमार, धनंजय कुमार, इस्तफा अंसारी, धर्मेंद्र यादव, काजल कुमारी, शिवानी कुमारी, इशरत खातून, तब्बू खातून, राखी, सुमन के अलावे दर्जनों युवा उपस्थित थे.