पटनाः गोपालगंज के चर्चित परवेज कुज्जर हत्याकांड (Gopalganj Parvez Kujjar murder case) के अभियुक्त अशद नोमानी को पटना हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी. जस्टिस हरीश कुमार ने असद नोमानी की द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद रिहा करने का निर्देश (Hearing In Patna High Court On ) दिया. परवेज कुज्जर की हत्या 29 जून 2021 को गोली मारकर कर दी गई थी.
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याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहींः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश निचली अदालत को दिया है. अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि इस हत्याकांड में याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है. ग्रामीण राजनीति के कारण इन्हें अभियुक्त बनाया गया है. इन्होंने कोर्ट की बताया कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने याचिकाकर्ता का नाम इस घटना में शामिल होने के संबंध में नही लिया है.
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