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Gaya News : स्कूल के संचालन को लेकर जारी आदेश का हो रहा था उल्लंघन, DM में लिया कड़ा एक्शन - ETV Bharat Bihar

बिहार में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है. प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर कई कदम भी उठाए गए हैं. जिसका अनुपालन नहीं करने पर गया डीएम ने सख्त रुख अपनाया है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Gaya News
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Published : Apr 19, 2023, 6:56 PM IST

गया : बिहार के गया में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए विद्यालयों में शैक्षणिक संचालन के संदर्भ में जारी आदेश का कई स्कूलों द्वारा उल्लंघन करने पर डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है. डीएम ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया था. किंतु कई विद्यालय प्रबंधन इसका उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में जारी आदेश की सीमा अवधि के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर अब प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें - School Timing: भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते स्कूल के समय में बदलाव, 10:30 बजे तक ही चलेगी क्लास

सुबह के 10:30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध : इस संबंध में जिला प्रशासन के हवाले से बताया गया है, कि बीते 17 अप्रैल को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक आदेश निकाला था, जिसमें सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी, प्रारंभिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 18 अप्रैल से प्रातः कालीन सत्र में सुबह के 6:30 से 10:30 तक शिक्षण कार्य को संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया था. किंतु इसका कई विद्यालय द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है. इसे लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के हवाले से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, कि अब 20 अप्रैल 2023 से भीषण गर्मी-लू एवं अधिकतम तापमान का प्रभाव सामान्य होने तक सुबह के 10: 30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध होगा.

''पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. विद्यालयों के संचालन की समय सीमा के संदर्भ में उक्त आदेश था. किंतु कुछ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा था. इसे देखते हुए अब उक्त सीमा अवधि के बाद शैक्षणिक गतिविधि के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.''- डॉक्टर त्यागराजन एसएम, डीएम, गया

इनके लिए यह प्रतिबंध होगा लागू : जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने कहा है कि भीषण गर्मी-लू एवं अधिकतम तापमान का प्रभाव ससामान्य होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए गया जिले के सभी विद्यालयों (सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, प्राथमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों) में सुबह के 10:30 के बाद सभी कक्षाओं के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा उल्लेखित आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना सुनिश्चित किया जाए.

गया : बिहार के गया में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए विद्यालयों में शैक्षणिक संचालन के संदर्भ में जारी आदेश का कई स्कूलों द्वारा उल्लंघन करने पर डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है. डीएम ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया था. किंतु कई विद्यालय प्रबंधन इसका उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे में जारी आदेश की सीमा अवधि के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर अब प्रतिबंध रहेगा.

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सुबह के 10:30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध : इस संबंध में जिला प्रशासन के हवाले से बताया गया है, कि बीते 17 अप्रैल को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक आदेश निकाला था, जिसमें सभी कोटि के सरकारी एवं गैर सरकारी, प्रारंभिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 18 अप्रैल से प्रातः कालीन सत्र में सुबह के 6:30 से 10:30 तक शिक्षण कार्य को संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया था. किंतु इसका कई विद्यालय द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है. इसे लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के हवाले से जारी किए गए आदेश में कहा गया है, कि अब 20 अप्रैल 2023 से भीषण गर्मी-लू एवं अधिकतम तापमान का प्रभाव सामान्य होने तक सुबह के 10: 30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध होगा.

''पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था. विद्यालयों के संचालन की समय सीमा के संदर्भ में उक्त आदेश था. किंतु कुछ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा था. इसे देखते हुए अब उक्त सीमा अवधि के बाद शैक्षणिक गतिविधि के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.''- डॉक्टर त्यागराजन एसएम, डीएम, गया

इनके लिए यह प्रतिबंध होगा लागू : जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने कहा है कि भीषण गर्मी-लू एवं अधिकतम तापमान का प्रभाव ससामान्य होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए गया जिले के सभी विद्यालयों (सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, प्राथमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों) में सुबह के 10:30 के बाद सभी कक्षाओं के लिए सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा उल्लेखित आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना सुनिश्चित किया जाए.

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