गया: जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को खनन विभाग की एक बैठक की गई. बैठक में डीएम ने बताया कि खनन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में बालू बंदोबस्ती और पत्थर खनन पट्टाधारी को लेकर निर्देश दिया है. निर्देश में बताया गया है कि 14 चक्के या उससे अधिक के वाहनों का उपयोग बालू और गिट्टी के उठाव के लिए नहीं किया जाएगा.
डीएम ने बताया कि 6 और 10 चक्का के ट्रकों पर 3 फीट की ऊंचाई और 12 चक्का वाले वाहनों पर अधिकतम 3.5 फीट की ऊंचाई तक बालू, पत्थर का परिवहन किया जाएगा. इससे अधिक ऊंचाई तक लोड रहने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. साथ ही बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा. डीएम ने कहा कि किसी भी हालत में निर्धारित भार क्षमता से अधिक बालू या पत्थर लोड नहीं होना चाहिए. उन्होंने बालू बंदोबस्ती को निर्देश दिया कि गिला बालू किसी भी स्थिति में वाहनों पर लोड नहीं किया जाए. बालू लोड करने के लिए रोड साइड पर बड़े वाहनों का पड़ाव नहीं किया जाए. रोड साइड बड़े वाहनों का पड़ाव होने से एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा रहती है.
अवैध परिचालन कर रहे बालू, गिट्टी माफियाओं पर होगी कार्रवाई
वहीं डीएम और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि घाट बंदोबस्ती वाले कर्मी किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक वाहनों पर बालू लोड ना कराएं. छापामारी में पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. बैठक में बालू घाट के कर्मी, गिट्टी-पत्थर घाट के कर्मी, एसोसिएशन के सदस्य और ट्रक मालिकों को कई निर्देश दिया गया. डीएम ने अवैध रुप से परिचालन कर रहे बालू, गिट्टी माफियाओं के खिलाफ टीम गठित कर लगातार छापामारी करवाते रहने का निर्देश दिया है.