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गया: घर में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करेंगे तो दर्ज होगी एफआईआर

कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता बढ़ती जा रही है. लोग अब ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में स्टोर कर रहे हैं. इसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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Published : May 3, 2021, 11:24 AM IST

गया
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गया : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड पॉजिटिव हुए ज्यादातर लोगों को सांस की तकलीफ हो रही है. ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण लोगों की जान भी जा रही है. ऐसे में बहुत से लोग अपने घरों में ऑक्सिजन स्टोर कर रहे हैं. जिसके कारण कई सीरियस पेशेंट को समय पर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आ रही है.

ये भी पढ़ें : बगहा: अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने पर जिला प्रशासन ने तत्काल मुहैया कराये दर्जनों सिलेंडर

ऑक्सीजन घर में छुपा कर रख रहें लोग
कई कंपनियों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है. जहां आम लोग भी जिला प्रशासन के द्वारा कूपन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं. कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है. कुछ लोग डर के कारण भी घर मे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोरेज कर के रख रहे हैं.

अवैध ऑक्सीजन सिलिंडर पाए जाने पर होगी कर्रवाई
जिला पदाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अवैध रूप से अपने घरों में रख रहा है, वह 5 मई तक मेसर्स कैपिटल ऑक्सीजन कंपनी, एनएच 83 पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष जमा करा दे.

अगर ऐसा नहीं हुआ तो उक्त तिथि के बाद कार्रवाई होगी. धावादल द्वारा छापामारी कर अवैध ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बरामद किया जायेगा. संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के विहित धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

गया : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड पॉजिटिव हुए ज्यादातर लोगों को सांस की तकलीफ हो रही है. ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण लोगों की जान भी जा रही है. ऐसे में बहुत से लोग अपने घरों में ऑक्सिजन स्टोर कर रहे हैं. जिसके कारण कई सीरियस पेशेंट को समय पर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आ रही है.

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ऑक्सीजन घर में छुपा कर रख रहें लोग
कई कंपनियों द्वारा मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है. जहां आम लोग भी जिला प्रशासन के द्वारा कूपन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं. कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है. कुछ लोग डर के कारण भी घर मे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोरेज कर के रख रहे हैं.

अवैध ऑक्सीजन सिलिंडर पाए जाने पर होगी कर्रवाई
जिला पदाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर अवैध रूप से अपने घरों में रख रहा है, वह 5 मई तक मेसर्स कैपिटल ऑक्सीजन कंपनी, एनएच 83 पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष जमा करा दे.

अगर ऐसा नहीं हुआ तो उक्त तिथि के बाद कार्रवाई होगी. धावादल द्वारा छापामारी कर अवैध ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बरामद किया जायेगा. संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के विहित धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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