मोतीहारी: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कस्टम्स रिफंड और कस्टम्स ड्यूटी कमी के दावों का शीघ्रता शीघ्र निपटारे के लिए 15 मई से 31 मई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इस बात की जानकारी एलसीएस रक्सौल के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी. प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कोविड-19 महामारी से लड़ाई में सदैव आगे रहा है.
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वित्त मंत्रालय के निर्देश पर विशेष अभियान
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि विभाग ने आयात-निर्यात के कार्य में 24×7 की व्यवस्था प्रदान करने के अलावा नियमों को सरल बनाकर या उनमें शिथिलता लाकर राहत देने का कार्य किया है. उन्होंने बताया कि कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं के आयात में कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी में छूट देकर कोविड के खिलाफ जंग में सीमा शुल्क विभाग ने अपना योगदान दिया है.
डिप्टी कमिश्नर आशुतोष कुमार सिंह के अनुसार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अनुदेश संख्या 10/2021 दिनांक 13.05.2021 के द्वारा कस्टम्स रिफंड और कस्टम्स ड्यूटी कमी के दावों के शीघ्रताशीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है.
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31 मई तक सभी दावों का होगा निपटारा
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि वित्त विभाग के अनुदेश के मद्देनजर रक्सौल सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है. अधिकारियों को आगामी 31 मई तक कार्यालय में ऐसे सभी लंबित दावों के निपटारे को सुनिश्चित करने को कहा गया है. ट्रेड की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों का मोबाईल नंबर भी जारी कर दिया गया हैं. आयातकों-निर्यातकों, व्यापारियों और सीएचए से यह अनुरोध किया गया है कि दावों के निपटारे को लेकर किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति होती है, तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं.