ETV Bharat / state

Motihari News :दहेज प्रताड़ना के मामला में कोर्ट ने पति को पांच वर्ष की सजा - ETV bharat news

दहेज के लिए प्रताड़ित करने के एक मामले में मोतिहारी कोर्ट ने पति को पांच साल की सजा सुनाई है. 12 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jul 18, 2023, 11:05 PM IST

मोतिहारीः बिहार से मोतिहारी कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति को पांच वर्ष का सश्रम कारावास और बारह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने अरेराज मीना बाजार निवासी बब्लू प्रसाद को सजा सुनाई है. 12 हजार रुपये जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी: दहेज हत्या मामले में सास और पति को उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी: पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने साक्ष्य के अभाव में नामजद ससुर जगदीश प्रसाद,सास हीरा देवी, देवर राजीव कुमार और रानी देवी को बरी कर दिया. इस मामले में अरेराज वार्ड नंबर 10 के रहने वाले सुखदेव दास की पुत्री सरिता देवी ने न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था. दायर परिवाद में सरिता देवी ने अपने पति बब्लू प्रसाद सास हीरा देवी ससुर जगदीश प्रसाद देवर राजीव कुमार और ननद रानी देवी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

महिला का दो-दो बार कराया था गर्भपात: दायर परिवाद में सरिता देवी ने आरोप लगाया था कि 12 जनवरी 2012 को बब्लू के साथ अरेराज मंदिर में शादी की थी. नामजद सभी लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं. साथ ही बिना उसकी स्वीकृति के जबरन उसका दो-दो बार गर्भपात करा दिया गया. जबकि 17 जुलाई 2012 को नामजद लोगों ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया. बता दें कि दायर परिवाद में सरिता देवी ने अपने पति बब्लू प्रसाद सास हीरा देवी ससुर जगदीश प्रसाद देवर राजीव कुमार और ननद रानी देवी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

मोतिहारीः बिहार से मोतिहारी कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में पति को पांच वर्ष का सश्रम कारावास और बारह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने अरेराज मीना बाजार निवासी बब्लू प्रसाद को सजा सुनाई है. 12 हजार रुपये जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी: दहेज हत्या मामले में सास और पति को उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी: पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने साक्ष्य के अभाव में नामजद ससुर जगदीश प्रसाद,सास हीरा देवी, देवर राजीव कुमार और रानी देवी को बरी कर दिया. इस मामले में अरेराज वार्ड नंबर 10 के रहने वाले सुखदेव दास की पुत्री सरिता देवी ने न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था. दायर परिवाद में सरिता देवी ने अपने पति बब्लू प्रसाद सास हीरा देवी ससुर जगदीश प्रसाद देवर राजीव कुमार और ननद रानी देवी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

महिला का दो-दो बार कराया था गर्भपात: दायर परिवाद में सरिता देवी ने आरोप लगाया था कि 12 जनवरी 2012 को बब्लू के साथ अरेराज मंदिर में शादी की थी. नामजद सभी लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं. साथ ही बिना उसकी स्वीकृति के जबरन उसका दो-दो बार गर्भपात करा दिया गया. जबकि 17 जुलाई 2012 को नामजद लोगों ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया. बता दें कि दायर परिवाद में सरिता देवी ने अपने पति बब्लू प्रसाद सास हीरा देवी ससुर जगदीश प्रसाद देवर राजीव कुमार और ननद रानी देवी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.