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मोतिहारी में हत्या मामले में 2 दोषियों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा, 15 साल बाद आया फैसला

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 16, 2023, 9:11 PM IST

मोतिहारी में कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 15 वर्षों बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर..

दो आरोपियों को 10 साल की सजा
दो आरोपियों को 10 साल की सजा

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. हत्या के एक मामले में 15 वर्षों बाद फैसला आया है. कोर्ट ने हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2008 में हुई थी हत्या : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने हरसिद्धि थाना के मटियरिया अहिरटोली के रहने वाले विमल यादव और सुग्रीव यादव को सजा सुनाई है. हत्या के मामले को लेकर मृतक के पुत्र रुपन पासवान ने हरसिद्धी थाना में मामला दर्ज कराते हुए विमल यादव और सुग्रीव यादव को नामजद आरोपी बनाया था. रुपन पासवान ने थाना में दिए आवेदन में बताया था कि 18 मई 2008 को नामजद लोगों ने उसके पिता भिखारी पासवान पर जानलेवा हमला कर उनकी गर्दन मरोड़ दी थी. इस कारण उनकी मौत हो गई.

10 साल सश्रम करावास सहित अर्थदंड की सजा :हत्या के इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चन्द्र यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 में दोषी पाते हुए फैसला सुनाया. इसके साथ ही दोनों को सश्रम 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है.साथ ही दोनों को पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड देने को भी कहा गया है. अर्थदंड नहीं देनें पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें : Saran News: पूर्व मुखिया पति की हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली, अब महापंचायत में होगा फैसला...

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में कोर्ट ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. हत्या के एक मामले में 15 वर्षों बाद फैसला आया है. कोर्ट ने हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए दस वर्षों का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

2008 में हुई थी हत्या : पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने हरसिद्धि थाना के मटियरिया अहिरटोली के रहने वाले विमल यादव और सुग्रीव यादव को सजा सुनाई है. हत्या के मामले को लेकर मृतक के पुत्र रुपन पासवान ने हरसिद्धी थाना में मामला दर्ज कराते हुए विमल यादव और सुग्रीव यादव को नामजद आरोपी बनाया था. रुपन पासवान ने थाना में दिए आवेदन में बताया था कि 18 मई 2008 को नामजद लोगों ने उसके पिता भिखारी पासवान पर जानलेवा हमला कर उनकी गर्दन मरोड़ दी थी. इस कारण उनकी मौत हो गई.

10 साल सश्रम करावास सहित अर्थदंड की सजा :हत्या के इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चन्द्र यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियोजन का पक्ष रखा था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 में दोषी पाते हुए फैसला सुनाया. इसके साथ ही दोनों को सश्रम 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है.साथ ही दोनों को पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड देने को भी कहा गया है. अर्थदंड नहीं देनें पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

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