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मोतिहारी: कोर्ट ने चरस तस्कर को 10 साल की सजा के साथ एक लाख का लगाया अर्थदंड

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Published : Oct 5, 2022, 10:42 PM IST

मोतिहारी में चरस तस्कर को दस साल की सजा (Charas Smuggler Sentenced to Ten Years In Motihari) हुई. कोर्ट ने 10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है. सजा नेपाल के रहने वाले युवक को सुनाई गई है. अभियुक्त 23 अप्रैल 2013 से ही कारागार में बंद है. अभियुक्त के कारागार में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

सिविल कोर्ट पूर्वी चंपारण
सिविल कोर्ट पूर्वी चंपारण

मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में चरस तस्करी (Charas Smuggling In Motihari) के मामले में कोर्ट ने एक तस्कर को 10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 14 वें अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षो के कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई है. नेपाल के बीरगंज वार्ड नंबर 15, मुरली चौक के रहने वाले राधेश्याम साह के पुत्र संजय साहू कानू को सजा सुनाई गई है. मामले में पनटोका एसएसबी के अधिकारी बृजेश सिंह ने रक्सौल थाना कांड संख्या-95/2013 दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी: चरस तस्करी मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को सुनाई 15 वर्ष जेल की सजा

मोतिहारी में कोर्ट ने तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई : दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 24 अप्रैल 2013 की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल बाटा चौक के पास एसएसबी के जवानों ने वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा. जिसकी तलाशी लेने पर बड़ा गैलन में रखे पांच किलो चरस बरामद हुआ. युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया. नेपाल के बीरगंज का रहने वाला गिरफ्तार युवक संजय साहू ने पूछताछ में बताया कि वह चरस की खेप नेपाल से लेकर आ रहा था.

चरस के साथ तस्कर हुआ था गिरफ्तार : एनडीपीएस वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजन डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायलय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद- विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कैद और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियुक्त 23 अप्रैल 2013 से ही कारागार में बंद है. अभियुक्त के कारागार में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में चरस तस्करी (Charas Smuggling In Motihari) के मामले में कोर्ट ने एक तस्कर को 10 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 14 वें अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त को दस वर्षो के कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई है. नेपाल के बीरगंज वार्ड नंबर 15, मुरली चौक के रहने वाले राधेश्याम साह के पुत्र संजय साहू कानू को सजा सुनाई गई है. मामले में पनटोका एसएसबी के अधिकारी बृजेश सिंह ने रक्सौल थाना कांड संख्या-95/2013 दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी: चरस तस्करी मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को सुनाई 15 वर्ष जेल की सजा

मोतिहारी में कोर्ट ने तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई : दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 24 अप्रैल 2013 की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर रक्सौल बाटा चौक के पास एसएसबी के जवानों ने वाहन जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा. जिसकी तलाशी लेने पर बड़ा गैलन में रखे पांच किलो चरस बरामद हुआ. युवक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया. नेपाल के बीरगंज का रहने वाला गिरफ्तार युवक संजय साहू ने पूछताछ में बताया कि वह चरस की खेप नेपाल से लेकर आ रहा था.

चरस के साथ तस्कर हुआ था गिरफ्तार : एनडीपीएस वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजन डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायलय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने वाद- विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कैद और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियुक्त 23 अप्रैल 2013 से ही कारागार में बंद है. अभियुक्त के कारागार में बिताए गए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगा.

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