दरभंगा: नए वाहन एक्ट 2019 के तहत जिला परिवहन विभाग की ओर से सख्त कदम उठाया जा रहा है. डीटीओ वीरेंद्र प्रसाद ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया है कि बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा. साथ ही चार पहिया वाहन के चालकों को सीट बेल्ट नहीं लगे रहने पर तेल नहीं दिया जाएगा.
जिला प्रशासन की इस पहल की काफी सराहना हो रही है. लोगों का कहना है कि यह नियम बिल्कुल सही है और सभी को सरकार की नीति का समर्थन करना चाहिए. हेलमेट लगाना सड़क सुरक्षा नियम के अंतर्गत आता है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए.
पंप मालिकों को दिया गया निर्देश
डीटीओ वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि नए वाहन एक्ट 2019 का जिले में हम लोग सख्ती से पालन करा रहे हैं. इसी के तहत जिले में जितने भी पंप मालिक हैं उन्हें निर्देश दिया गया है. उन्हें पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि जो भी वाहन चालक हेलमेट लगाकर या सीट बेल्ट लगा कर नहीं आते उन्हें तेल ना दें. इससे लोगों में जागरुकता आएगी और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत पड़ जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें. जब भी तेल लेने जाएं, हेलमेट जरूर पहनें.
बिक्री में आयी कमी
पेट्रोल पंप पर काम कर रहे नोजल मैन अमरजीत पासवान ने कहा कि नए नियम आने के बाद तेल की बिक्री पर भी असर पड़ा है. पहले से 1000, पंद्रह सौ लीटर पेट्रोल की बिक्री में कमी आई है. जबकि पहले एक दिन में हमलोग 7000 लीटर तक पेट्रोल बेच लेते थे. लेकिन नए नियम आने से काफी बदलाव आया है. अब अधिकतर ग्राहक हेलमेट पहनकर तेल लेने आते हैं.