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दरभंगाः छेड़खानी के आरोपियों को सशर्त जमानत, 15 दिनों तक करेंगे स्कूल की सफाई और मांगेंगे माफी - bihar news

पक्षकार के वकील विपिन कुमार ने कहा कि अभियुक्त हसमत खां, अकबर और अफजल की ओर से प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी. जिसपर सुनवाई के बाद सशर्त जमानत दी गई.

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15 दिनों तक मांगेंगे माफी
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Published : Dec 3, 2019, 8:01 PM IST

दरभंगाः नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को अनोखी शर्त पर जमानत दी है. आरोपियों को जेल से बाहर आने पर 15 दिनों तक पीड़िता से माफी मांगनी होगी. इसके अलावा दो स्थानीय विद्यालय राम शृंगारी कन्या हाई स्कूल कमतौल में 8 दिन तक और जेएम हाई स्कूल कमतौल में 7 दिनों तक जाकर स्कूल की साफ सफाई के साथ ही पीड़ित छात्रा से माफी मांगनी होगी.

अनोखी शर्त पर जमानत
दरअसल, 17 नवंबर को कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव की एक छात्रा पढ़ने जा रही थी. उसी दौरान कुछ आरोपियों ने गंदी नीयत से घेरकर उसके साथ छेड़खानी की. जिसके बाद इस घटना की प्राथमिकी कमतौल थाना में दर्ज कराई गई. जिसमें अहियारी उतरी निवासी हसमत खां, अकबर, अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बनाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को जेल भेज दिया गया था.

छेड़खानी करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

15 दिनों तक मांगेंगे माफी
वहीं, पक्षकार के वकील विपिन कुमार ने कहा कि अभियुक्त हसमत खां, अकबर और अफजल की ओर से प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी. जिसमें अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने उपर्युक्त तीनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर, विद्यालय की साफ-सफाई करेंगे और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे.

दरभंगाः नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को अनोखी शर्त पर जमानत दी है. आरोपियों को जेल से बाहर आने पर 15 दिनों तक पीड़िता से माफी मांगनी होगी. इसके अलावा दो स्थानीय विद्यालय राम शृंगारी कन्या हाई स्कूल कमतौल में 8 दिन तक और जेएम हाई स्कूल कमतौल में 7 दिनों तक जाकर स्कूल की साफ सफाई के साथ ही पीड़ित छात्रा से माफी मांगनी होगी.

अनोखी शर्त पर जमानत
दरअसल, 17 नवंबर को कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव की एक छात्रा पढ़ने जा रही थी. उसी दौरान कुछ आरोपियों ने गंदी नीयत से घेरकर उसके साथ छेड़खानी की. जिसके बाद इस घटना की प्राथमिकी कमतौल थाना में दर्ज कराई गई. जिसमें अहियारी उतरी निवासी हसमत खां, अकबर, अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बनाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को जेल भेज दिया गया था.

छेड़खानी करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

15 दिनों तक मांगेंगे माफी
वहीं, पक्षकार के वकील विपिन कुमार ने कहा कि अभियुक्त हसमत खां, अकबर और अफजल की ओर से प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी. जिसमें अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने उपर्युक्त तीनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर, विद्यालय की साफ-सफाई करेंगे और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे.

Intro:दरभंगा व्यवहार न्यालय के विशेष जज संजय अग्रवाल की अदालत ने एक नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में 3 आरोपियों को अनोखी शर्तो पर जमानत दी है। जेल से बाहर आने पर तीनों को लगातार 15 दिनों तक पीड़िता से माफी मांगनी होगी। इसके अलावा दो स्थानीय विद्यालय राम शृंगारी कन्या हाई स्कूल कमतौल में 8 दिन तक तथा जे एम हाई स्कूल कमतौल में 7 दिनों तक जाकर स्कूल की साफ सफाई के साथ ही पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे।


Body:दरअसल 17 नवंबर को कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव के एक छात्रा पढ़ने जा रही थी। उसी क्रम में गंदी नियत से घेरकर उसके साथ छेड़खानी की गई। जिसके बाद इस घटना की प्राथमिकी कमतौल थाना में दर्ज कराई गई। जिसमें अहियारी उतरी निवासी हसमत खा, अकबर ,अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बनाते हुए सभी आरोपी को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को जेल भेज दिया।




Conclusion:वही पक्षकार के वकील विपिन कुमार ने कहा कि अभियुक्त हसमत खा, अकबर और अफजल की ओर से प्रथम एडीजे सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी। जिसमें अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपर्युक्त तीनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया है कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर, विद्यालय की साफ-सफाई और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे। वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपर्युक्त अभियुक्तों का 15 दिनों बाद अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का भी आदेश पारित किया है।

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विपिन कुमार, पक्षकार वकील
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