दरभंगाः नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को अनोखी शर्त पर जमानत दी है. आरोपियों को जेल से बाहर आने पर 15 दिनों तक पीड़िता से माफी मांगनी होगी. इसके अलावा दो स्थानीय विद्यालय राम शृंगारी कन्या हाई स्कूल कमतौल में 8 दिन तक और जेएम हाई स्कूल कमतौल में 7 दिनों तक जाकर स्कूल की साफ सफाई के साथ ही पीड़ित छात्रा से माफी मांगनी होगी.
अनोखी शर्त पर जमानत
दरअसल, 17 नवंबर को कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी गांव की एक छात्रा पढ़ने जा रही थी. उसी दौरान कुछ आरोपियों ने गंदी नीयत से घेरकर उसके साथ छेड़खानी की. जिसके बाद इस घटना की प्राथमिकी कमतौल थाना में दर्ज कराई गई. जिसमें अहियारी उतरी निवासी हसमत खां, अकबर, अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त बनाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को जेल भेज दिया गया था.
15 दिनों तक मांगेंगे माफी
वहीं, पक्षकार के वकील विपिन कुमार ने कहा कि अभियुक्त हसमत खां, अकबर और अफजल की ओर से प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी सोमवार को दाखिल की गई थी. जिसमें अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने उपर्युक्त तीनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर, विद्यालय की साफ-सफाई करेंगे और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे.