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'युवक के ऊपर से 100 किमी की रफ्तार से गुजरी ट्रेन', Reels बनाने वाले को ढूंढ रही पुलिस - REELS ON RAILWAY TRACK

मुजफ्फरपुर में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो पर रेलवे ने संज्ञान लिया है. युवक पर प्राथमिकी दर्ज होगी.

Reels On Railway Track In Muzaffarpur
रेलवे ट्रैक पर रील बनाया युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 2, 2025, 1:23 PM IST

मुजफ्फरपुर: सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए युवा कई तरह के खतरनाक स्टंट करते हैं. इस करण कई बार अप्रिय घटना घट जाती है. कई मामलों में जान से हाथ धोना पड़ता है. बिहार पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद आज के युवा खतरनाक रील्स बनाने से नहीं कतरा रहे हैं.

हरकत में रेल प्रशासन: ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक रेलवे ट्रैक पर लेट कर रील बना रहा है. उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस, रेल मंत्रालय और आरपीएफ को टैग कर शिकायत की गयी है. इसके बाद रेल मंत्रालय हरकत में आ गई.

प्राथमिकी दर्ज होगी: रेल सेवा के साथ ही आरपीएफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से संज्ञान लिया गया. आरपीएफ सोनपुर को जांच का निर्देश दिया गया है. आरपीएफ मुजफ्फरपुर व एसआरपी कंट्रोल को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. आरपीएफ व जीआरपी के अनुसार मामले में यदि कोई व्यक्ति रील बनाने की गतिविधियों से रेल परिचालन या यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

रेलवे परिसर में रील बनाना गैरकानूनी: आपकों बता कि रेलवे परिसर में रील बनाना गैरकानूनी. रेलवे अधिनियम के तहत रेल परिसरों और पटरियों पर किसी भी अवैध गतिविधि को दंडनीय अपराध माना गया है. इसमें कुछ इस प्रकार नियम शामिल हैं. धारा 147 जिसमें रेलवे पटरियों पर अनधिकृत प्रवेश वर्जित है. धारा 153 जिसमें रेलगाड़ियों के संचालन में बाधा डालना अपराध है और धारा 145 में सार्वजनिक स्थान पर अनुचित आचरण भी अपराध है.

क्या होती है कार्रवाई: आपकों बता दें कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी गतिविधि को खतरनाक माना गया है. रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी जुर्माना और जेल भी हो सकता है. कठिन परिस्थिति में जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं.

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मुजफ्फरपुर: सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए युवा कई तरह के खतरनाक स्टंट करते हैं. इस करण कई बार अप्रिय घटना घट जाती है. कई मामलों में जान से हाथ धोना पड़ता है. बिहार पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद आज के युवा खतरनाक रील्स बनाने से नहीं कतरा रहे हैं.

हरकत में रेल प्रशासन: ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है. एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक रेलवे ट्रैक पर लेट कर रील बना रहा है. उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस, रेल मंत्रालय और आरपीएफ को टैग कर शिकायत की गयी है. इसके बाद रेल मंत्रालय हरकत में आ गई.

प्राथमिकी दर्ज होगी: रेल सेवा के साथ ही आरपीएफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से संज्ञान लिया गया. आरपीएफ सोनपुर को जांच का निर्देश दिया गया है. आरपीएफ मुजफ्फरपुर व एसआरपी कंट्रोल को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. आरपीएफ व जीआरपी के अनुसार मामले में यदि कोई व्यक्ति रील बनाने की गतिविधियों से रेल परिचालन या यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

रेलवे परिसर में रील बनाना गैरकानूनी: आपकों बता कि रेलवे परिसर में रील बनाना गैरकानूनी. रेलवे अधिनियम के तहत रेल परिसरों और पटरियों पर किसी भी अवैध गतिविधि को दंडनीय अपराध माना गया है. इसमें कुछ इस प्रकार नियम शामिल हैं. धारा 147 जिसमें रेलवे पटरियों पर अनधिकृत प्रवेश वर्जित है. धारा 153 जिसमें रेलगाड़ियों के संचालन में बाधा डालना अपराध है और धारा 145 में सार्वजनिक स्थान पर अनुचित आचरण भी अपराध है.

क्या होती है कार्रवाई: आपकों बता दें कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी गतिविधि को खतरनाक माना गया है. रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी जुर्माना और जेल भी हो सकता है. कठिन परिस्थिति में जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं.

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