दरभंगाः कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने एक्शन लेते हुए शहरी क्षेत्र के चार मॉल को सील किया है. और उनके प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया है. साथ ही कई धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है.
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इन धाराओं के तहत कार्रवाई
सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता एवं नगर पुलिस उपाधीक्षक अनोज कुमार द्वारा शहरी क्षेत्र के चार मॉल को सील किया है. सभी मॉल के प्रबंधकों को हिरासत में लिया गया है. उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा-188 के तहत तहत कार्रवाई की जाएगी. सील किए गए मॉल में निवान, सिटीकार्ट, रिलायंस ट्रेंड और मेगा शॉप शामिल हैं.
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श्यामा सर्जिकल संस्थान पर भी एक्शन
कोविड-19 को लेकर सम्बद्ध अस्पतालों में से एक अस्पताल श्यामा सर्जिकल संस्थान भी कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी ने बताया कि वहां कोरोना संक्रमित के इलाज के लिए अभी तक कोरोना वार्ड चालू नहीं किया गया है. इसे गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने हेतु स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है.
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क्या था निर्देश?
बता दें कि बीते 17 अप्रैल, 2021 को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, डीएमसीएच से संबद्ध सभी 16 प्रमुख निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें अपने अस्पताल में उपलब्ध सामान्य, आईसीयू एवं वेंटीलेटर युक्त वार्ड में उपलब्ध कुल बेड का 50 प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था. प्रोटोकॉल के अनुसार, कोरोना वार्ड में तब्दील करने का आदेश जारी किया गया था. अलग-अलग वार्डों के लिए अलग-अलग दर भी निर्धारित किया गया है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया था कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी.