पटना: राज्य के सरकारी मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली का रास्ता पटना हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है. मामलें में दायर सभी दूसरी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया.
1717 रिक्त पदों पर बहाली का रास्ता साफ
इन याचिकाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए उम्र सीमा को चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि इस मामलें में कोई राहत नहीं दी जा सकती है. सरकारी मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1717 रिक्त पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी ने आवेदन आमंत्रित किया था. साथ ही टेस्ट ले कर परीक्षा का रिजल्ट तैयार कर लिया गया था.
बीपीएससी निकालेगा रिजल्ट
इस मामले को ही पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया था. आज के निर्णय के बाद बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली के लिए परीक्षा का परिणाम निकाल सकेगा. उसके बाद इन पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो सकेगा.