बक्सर: जिले में ऑनलॉक पार्ट-2 की नियमावली जारी कर दी गई है. बिहार सरकार और भारत सरकार के गाइडलाइन को लागू किया गया है. इसमें मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टेसिंग अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया.
डीएम ने अधिकारियों की बुलाई बैठक
ऑनलॉक पार्ट-2 में सरकार की ओर से जारी किये गए दिशा निर्देश को आमजनों तक पहुंचाने के लिए डीएम अमन समीर ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले के सभी प्रखण्ड विकास अधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को आदेश देते हुए कहा कि बिना मास्क पहनने वाले सभी दुकानदार, बस मालिकों के साथ-साथ बगैर मास्क वाले आमजनों के ऊपर भी कार्रवाई करे. सड़क किनारे विभिन्न तरह के सामाग्रियों को बेचने वालों को भी निश्चित रूप से पहनने की अपील की.
जिला में हो यातायात नियमो का पालन
वहीं, उन्होंने यातायात नियमों को लागू करवाने हेतु लगातार वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया. साथ ही हेलमेट, सीट बेल्ट, ओभर स्पीडिंग, दो पहिया वाहन पर ट्रिपल लोडिंग की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि नाबालिगों के वाहन परिचालन पर सख्ती से रोक लगाते हुए पकडे़ जाने पर उसके अभिभावक और वाहन स्वामी से नियमानुसार 25000 रूपये जुर्माना राशि वसूल की जाएगी.