ETV Bharat / state

बक्सर: नाबालिक से दुष्कर्म मामले में पाक्सो कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को 20 साल की सजा सुनाई

बक्सर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने सजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है. जिसमें दो आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास के साथ लगाया 20-20 हजार रूपए तथा महिला को एक साल की सजा के साथ 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Sep 29, 2022, 9:04 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में नाबालिक से दुष्कर्म (Minor raped in Buxar district) मामले में पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्त को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास के साथ लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं मामले में गिरफ्तार महिला अभियुक्त को एक साल की सजा के साथ 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ें- भागलपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के प्रयास मामले में पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 4 साल की सजा

पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी (Paxo Court convicted three accused) पाते हुए सजा का ऐलान किया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश प्रभाकदत्त मिश्र ने सजा का ऐलान किया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकरदत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियो को दोषी पाते हुए सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया.

सालभर पुराना है मामला: मामला एक साल से भी पुराना है. 9 जून 2021 को राजपुर थाना क्षेत्र के सुखवाना गांव निवासी संजय राम, राकेश राम व संगीता देवी के खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म का मामला हुआ था. दर्ज साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल के सजा के साथ लगाया 20-20 हजार का अर्थ दण्ड, वही एक महिला अभियुक्त संगीता देवी को एक साल की सजा के साथ एक हजार रूपए का जुर्माना और पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

"राजपुर थाना क्षेत्र के सुखवाना निवासी संजय राम, राकेश राम व संगीता देवी के खिलाफ 9 जून 2021 को महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. पीड़िता को संगीता देवी ने बुलाकर एक मकान में ले जाकर बन्द कर दिया था. जहां दो अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया".- सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

ये भी पढ़ें- बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद- दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द मिले सजा


बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में नाबालिक से दुष्कर्म (Minor raped in Buxar district) मामले में पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्त को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास के साथ लगाया 20-20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं मामले में गिरफ्तार महिला अभियुक्त को एक साल की सजा के साथ 1 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है.

ये भी पढ़ें- भागलपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के प्रयास मामले में पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 4 साल की सजा

पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पाक्सो कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी (Paxo Court convicted three accused) पाते हुए सजा का ऐलान किया है. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश प्रभाकदत्त मिश्र ने सजा का ऐलान किया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकरदत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियो को दोषी पाते हुए सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया.

सालभर पुराना है मामला: मामला एक साल से भी पुराना है. 9 जून 2021 को राजपुर थाना क्षेत्र के सुखवाना गांव निवासी संजय राम, राकेश राम व संगीता देवी के खिलाफ महिला थाना में दुष्कर्म का मामला हुआ था. दर्ज साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दो अभियुक्तों को 20-20 साल के सजा के साथ लगाया 20-20 हजार का अर्थ दण्ड, वही एक महिला अभियुक्त संगीता देवी को एक साल की सजा के साथ एक हजार रूपए का जुर्माना और पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

"राजपुर थाना क्षेत्र के सुखवाना निवासी संजय राम, राकेश राम व संगीता देवी के खिलाफ 9 जून 2021 को महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. पीड़िता को संगीता देवी ने बुलाकर एक मकान में ले जाकर बन्द कर दिया था. जहां दो अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया".- सुरेश कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक

ये भी पढ़ें- बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद- दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द मिले सजा


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.