बक्सर: बिहार के बक्सर में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म (Crime In Buxar) के मामले में पास्को कोर्ट में सुनवाई (Life Sentence For Molesting Minor Girl In Buxar) हुई. पास्को कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष न्यायाधीश पास्को प्रभाकर दत्त मिश्रा ने दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी शाम के समय शौच के लिए गई थी, जिस दौरान दोनों लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
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दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा : इस मामले में पीड़िता ने सिमरी थाना क्षेत्र गंगोली के अभिषेक ठाकुर और सोनू ठाकुर के खिलाफ पास्को एक्ट में 7/11/19 को महिला थाना में मामला दर्ज कराया था. इसी मामले में कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी लगाया. सभी सजा साथ-साथ चलेंगे. दोनों अभियुक्तों को लाइफ टाइम आजीवन करावास के साथ 41,000, 41,000 हजार रुपया दोनों पर जुर्माना लगाया. साथ ही पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 5 लाख रुपया पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया.