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बक्सर में 7 हत्यारों को उम्रकैद, 10 साल पहले जमीन विवाद में हुई थी हत्या

Life imprisonment to 7 murderers in Buxar बक्सर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या मामले के 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. करीब 10 साल बाद फैसला आया. डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट गांव में 2014 में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. पढ़ें, विस्तार से.

उम्र कैद की सजा
उम्र कैद की सजा
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 13, 2023, 10:48 PM IST

बक्सर: बिहार के बक्सर जिला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या मामले के 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट गांव में 2014 में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में करीब 10 साल बाद फैसला आया है. सातों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही अर्थ दण्ड भी लगाया गया है.

क्या है मामलाः अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि 17 मार्च 2014 को ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र के कांट में देवव्रत सिंह, अपने पिता बलराम सिंह के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे. इसी दौरान आरोपितों ने हथियार के साथ लैस होकर उनके दरवाजे पर आकर बलराम सिंह को गोली मार दी. बलराम सिंह की मौत हो गयी थी. गोलीबारी में देवव्रत सिंह भी जख्मी हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने देवव्रत सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई.

जमीन विवाद में हुई थी हत्याः देव व्रत सिंह ने मनोज सिंह, सूरज सिंह, शंभू नाथ सिंह, शिव शंकर सिंह, बलराम सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, सोनी सिंह उर्फ दया शंकर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था. सभी आरोपी गांव कांट के ही निवासी हैं. बताया जाता है कि इनलोगों का आपस में जमीन का विवाद चल रहा था. इसी विवाद में आरोपियो ने मिलकर बलराम सिंह की हत्या कर दी थी.

कोर्ट ने सजा सुनायीः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. हत्या के मामले में आजीवन करावास के साथ प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपय का अर्थदंड लगाया गया. न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों को संतोष था. हत्या के दोषियों के परिजनों ने ऊपरी न्यायालय में इस फैसले की चुनौती देने की बात कही.

बक्सर: बिहार के बक्सर जिला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या मामले के 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट गांव में 2014 में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में करीब 10 साल बाद फैसला आया है. सातों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही अर्थ दण्ड भी लगाया गया है.

क्या है मामलाः अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि 17 मार्च 2014 को ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र के कांट में देवव्रत सिंह, अपने पिता बलराम सिंह के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे. इसी दौरान आरोपितों ने हथियार के साथ लैस होकर उनके दरवाजे पर आकर बलराम सिंह को गोली मार दी. बलराम सिंह की मौत हो गयी थी. गोलीबारी में देवव्रत सिंह भी जख्मी हो गया था. जिसके बाद पुलिस ने देवव्रत सिंह के बयान पर एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई.

जमीन विवाद में हुई थी हत्याः देव व्रत सिंह ने मनोज सिंह, सूरज सिंह, शंभू नाथ सिंह, शिव शंकर सिंह, बलराम सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, सोनी सिंह उर्फ दया शंकर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था. सभी आरोपी गांव कांट के ही निवासी हैं. बताया जाता है कि इनलोगों का आपस में जमीन का विवाद चल रहा था. इसी विवाद में आरोपियो ने मिलकर बलराम सिंह की हत्या कर दी थी.

कोर्ट ने सजा सुनायीः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई. हत्या के मामले में आजीवन करावास के साथ प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपय का अर्थदंड लगाया गया. न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों को संतोष था. हत्या के दोषियों के परिजनों ने ऊपरी न्यायालय में इस फैसले की चुनौती देने की बात कही.

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