बक्सरः बिहार के बक्सर में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पांच आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई. दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी मां, मौसी पिता और एक तांत्रिक समेत कुल 5 आरोपियों को पास्को कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है. जिसमें पिता और तांत्रिक को उम्र कैद, मां और मौसी को 20-20 साल की सजा सुनाई. वहीं तांत्रिक के सहयोगी को 7 साल की सजा सुनाई. दोनों पीड़िता ने 28 मई 2022 को महिला थाने में कुल 5 आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करायी थी.
2012 का मामलाः दोनों पीड़िता आपस में सगी बहन है. उसने अपने पिता और एक तांत्रिक पर 2012 से नशे की गोली खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करायी थी. इस कुकर्म में दोनों बहनों की मां और मौसी के अलावे तांत्रिक का एक सहयोगी ने भी साथ दिया था, जिसमे कोर्ट ने कुल 5 आरोपियों को दोषी पाते हुए, पिता और एक स्थानीय तांत्रिक को उम्र कैद की सजा के साथ 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है.
मां और मौसी को भी सजाः इस घटना में सहयोग करने वाली मां और मौसी को 20-20 साल की सजा, जबकि एक अन्य आरोपी को भी 7 साल की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि किशोरियों के पिता व तांत्रिक सहित 5 आरोपी को सजा हुई है. जिसमें पीड़िता की मां और मौसी भी शामिल है.
पुत्र की चाहत में किया कुकर्मः बता दें कि पिता के द्वारा ही दोनों बहनों का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया था. पीड़िता ने आवेदन में जो बात कही थी, इससे लोग हैरान हो गए थे. पीड़िता के अनुसार उसके माता पिता को पुत्र चाहिए था. इसके लिए तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ कराया था और नशे की गोली देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था. इसमें उसकी मां और मौसी भी शामिल थी. पिता और तांत्रिक समेत अन्य ने दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया था.