बक्सर: बिहार के बक्सर पाक्सो कोर्ट (Buxar Crime News) ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है. इस मामले को लेकर एफआईआर 13 दिसम्बर 2020 को महिला थाना में दर्ज की गयी थी. जिसके अनुसार पीड़ित जब टीवी का रिमोट बनवाने के लिए दुकान पर जा रही थी. उसी दौरान लिफ्ट देने का बहाना बनाकर आरोपित ने नाबालिक किशोरी को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.
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दो साल पहले नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म: दरअसल, यह पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां नाबालिग किशोरी (बदला नाम) सुमन केशरी ने अभियुक्त सोनू केशरी के खिलाफ 13 दिसम्बर 2020 को महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. जिस पर पाक्सो कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में पाया दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
रिमोट बनाने के नाम पर की थी दरिंदगी: विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि नाबालिक किशोरी रिमोट बनवाने के लिए दुकान पर जा रही थी. इसी दौरान रिमोट बनवा देने की बात कहकर आरोपित ने उसे अपने बाइक पर बैठा लिया. कुछ दूर जाने के बाद अपने एक दोस्त को भी उसी बाइक पर लड़की को बीच करके बैठा लिया और उसे नहर के किनारे खण्डहर नुमा स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसके बाद कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी.