बक्सरः नए मोटर वाहन संशोधित अधिनियम लागू होने के बाद परिवहन एवं पुलिस विभाग लगातार वाहनों की जांच कर रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम आने लगा है. इस अधिनियम के लागू होने के बाद बक्सर जिला में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत में 12 प्रतिशत की कमी आई है.
सड़क हादसे में होने वाली मौत में आई कमी
साल 2018 में सड़क दुर्घटना में 92 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 77 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. उस साल सड़क हादसे के कुल 167 एफआईआर दर्ज किए गए थे. वहीं, वर्ष 2019 में इस अधिनियम को लागू होने के बाद सड़क दुर्घटना में 81 लोगों की मौत, 33 लोग गंभीर रूप से घायल और 111 एफआईआर दर्ज हुए हैं.
'जीवन की सुरक्षा के लिए करें कानून का पालन'
जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने बताया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. जिसका परिणाम है कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत में 12 प्रतिशत की कमी आई है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जुर्माना या कानून के भय से नहीं अपने जीवन की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि सड़क हादसे के 35 फीसदी मामले में बाइक सवार की मौत होती है.
बता दें कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में साल 2020 के अंत तक सड़क दुर्घटना में 50 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है. जिला पदाधिकारी अमन समीर ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में कंफर्टेबल ब्रेकर बनाने का निर्देश दिया है.