औरंगाबाद: कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने ढील दी है. यह ढील सात निश्चय योजना के अंतर्गत चलाई जा रही नल जल योजना के लिए दी गई है. डीएम ने बताया कि इसके लिए परिचय पत्र निर्गत किए जाएंगे.
चिन्हित दुकानें खोलने की अनुमति
डीएम सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में पीएचईडी के कार्यपालक अभियंताओं एवं संवेदक के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया. जिलाधिकारी ने क्रियान्वित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन को शुरू किया जाना है, जिसमें जलापूर्ति उपकरण, स्पेयर पार्टस, बालू, स्टोन, चिप्स, सीमेंट एवं पाईप इत्यादि सामग्रियों की चिन्हित दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी.
संवेदकों को लेना होगा पास
इसके अलावा संवेदकों की गाड़ी से संबंधित पास निर्गत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद रिसीविंग पीएचईडी कार्यपालक अभियंता के पास जमा कराना होगा. इसे कार्यपालक अभियंता अपनी अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. उसके बाद ही अनुमंडल पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे.
पूरी सुरक्षा के साथ होगा काम
इसके साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े संवेदक, श्रमिक, टेक्नीशियन आदि का आईडी कार्ड कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा निर्गत किया जाएगा. संवेदकों द्वारा कार्य स्थल पर श्रमिकों को मास्क, ग्लव्ज और सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा. काम के शुरू और समाप्ति के बाद सेनेटाइजेशन करने को बाध्य किया जाएगा.
कर्मचारियों को नहीं रोकेगी पुलिस
जिला पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में पेयजल संबंधित कार्यों में लगे लोगों को कार्य स्थल पर जाने से पुलिस द्वारा नहीं रोका जाएगा. बता दें कि औरंगाबाद जिला तीन महीने भीषण गर्मी की चपेट में रहता है. इस कारण से अधिकतर क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में नल जल योजना को समय रहते पूरा करना जरूरी है.