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डबल मर्डर मामले में पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

औरंगाबाद के नवीननगर थाना क्षेत्र में 9 वर्ष पूर्व हुए डबल मर्डर मामले में व्यवहार न्यायालय ने 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

व्यवहार न्यायालय
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Published : Jan 31, 2021, 10:24 AM IST

औरंगाबादः व्यवहार न्यायालय के एडीजे-12 दिनेश कुमार ने डबल मर्डर कांड के पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बता दें कि नवीननगर थाना क्षेत्र में 2012 में हत्या कर दी गयी थी.


9 वर्ष बाद मिला इंसाफ

जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के रजवरिया कला गांव में दो बहनों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में नवीन नगर थाना में अपराध संख्या 108/2012 दर्ज करायी गयी. जिसमें पांच अभियुक्त के खिलाफ 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने विवेचना की और न्यायालय में सुनवाई हुई. अब 9 वर्ष बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है.

ये भी पढ़ें- आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनीष महतो को पटना HC से राहत, मिली जमानत

पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास

व्यवहार न्यायालय के वकील स्नेही कुमार ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के एडीजे 12 के न्यायाधीश दिनेश कुमार ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी पांचों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त कामेश्वर सिंह, अनुज सिंह, बृजेश सिंह को धारा 302 में 10 हजार जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर छह माह की सजा होगी. धारा 302 में सरतिमा देवी और बेबी देवी को तीन हजार जुर्माना न देने पर चार महीने की सजा होगी, धारा 201 में सभी अभियुक्तों को एक साल की सजा एक हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर एक माह की सजा होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

औरंगाबादः व्यवहार न्यायालय के एडीजे-12 दिनेश कुमार ने डबल मर्डर कांड के पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बता दें कि नवीननगर थाना क्षेत्र में 2012 में हत्या कर दी गयी थी.


9 वर्ष बाद मिला इंसाफ

जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के रजवरिया कला गांव में दो बहनों की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में नवीन नगर थाना में अपराध संख्या 108/2012 दर्ज करायी गयी. जिसमें पांच अभियुक्त के खिलाफ 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने विवेचना की और न्यायालय में सुनवाई हुई. अब 9 वर्ष बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है.

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पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास

व्यवहार न्यायालय के वकील स्नेही कुमार ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के एडीजे 12 के न्यायाधीश दिनेश कुमार ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी पांचों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त कामेश्वर सिंह, अनुज सिंह, बृजेश सिंह को धारा 302 में 10 हजार जुर्माना लगाया गया है, जुर्माना न देने पर छह माह की सजा होगी. धारा 302 में सरतिमा देवी और बेबी देवी को तीन हजार जुर्माना न देने पर चार महीने की सजा होगी, धारा 201 में सभी अभियुक्तों को एक साल की सजा एक हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर एक माह की सजा होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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