औरंगाबादः जिले के डीएम सौरभ जोरवाल ने लॉक डाउन की अवधि में दुकानों को खोलने के गृह विभाग के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिया है. सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकान खोलें.
सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकान खोलने के आदेश जारी
गौरतलब है कि यह आदेश सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक दुकान खुलेगी. जिले के संपूर्ण क्षेत्र में दवा मेडिकल संबंधित सभी प्रकार की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी. वहीं, सब्जी मंडी में सब्जी, फल, दूध और किराना दुकान, किताब दुकान तथा प्रदूषण जांच केंद्र सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यह दुकान प्रतिदिन खुलेगी.
सप्ताह में 3 दिन खुलेंगी दुकानें
औरंगाबाद जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कहा कि सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को निर्माण सामग्री के भंडारण सीमेंट, बालू, लोहा, पेंट, शटरिंग की सामग्री की दुकान खुलेगी. जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी. वहीं, उन्होंने कहा कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सप्ताह के 3 दिन खुलेगी. जोरवाल ने दुकान खोलने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का अपील किया. बहुत जरूरी है तभी घरों से बाहर निकले.