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औरंगाबाद: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा - सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई

औरंगाबाद विशेष न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया. पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, अभी भी इस मामले में दो आरोपी फरार हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापामारी कर रही है.

Convict sentenced to life imprisonment in of molestation case in Aurangabad
Convict sentenced to life imprisonment in of molestation case in Aurangabad
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Published : Dec 22, 2020, 10:33 PM IST

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय एडीजे-6 स्पेशल कोर्ट जज पास्को न्यायाधीश विवेक कुमार के अदालत में सामूहिक दुष्कर्म आरोपी चंदन रवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला हसपुरा थाना क्षेत्र के मामले में फैसला सुनाया गया.

गौरतलब है कि जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में सड़क के किनारे शौच करने जा रही पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इसी की शिकायत महिला थाना में दर्ज था. इस मामले में तीन आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. लेकिन पुलिस दबाव के कारण आरोपी चंदन रवानी कोर्ट में सरेंडर किया था. अभी भी इस मामले में दो आरोपी फरार हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय वकील सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय एडीजी-6 जज विवेक कुमार ने आरोपी चंदन को पास्को एक्ट के तहत कठोरतम आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय एडीजे-6 स्पेशल कोर्ट जज पास्को न्यायाधीश विवेक कुमार के अदालत में सामूहिक दुष्कर्म आरोपी चंदन रवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. फैसला हसपुरा थाना क्षेत्र के मामले में फैसला सुनाया गया.

गौरतलब है कि जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में सड़क के किनारे शौच करने जा रही पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इसी की शिकायत महिला थाना में दर्ज था. इस मामले में तीन आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. लेकिन पुलिस दबाव के कारण आरोपी चंदन रवानी कोर्ट में सरेंडर किया था. अभी भी इस मामले में दो आरोपी फरार हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय वकील सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय एडीजी-6 जज विवेक कुमार ने आरोपी चंदन को पास्को एक्ट के तहत कठोरतम आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

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