भोजपुर: गलत तरीके से ऑपेरशन के दौरान गर्भवती महिला की मौत के आरोप में एक झोलाछाप डॉक्टर को आरा सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई. आरा की एडीजे-1 हर्षित सिंह की कोर्ट ने आरोपी डॉ. शिवचंद्र मिश्रा को 7 साल की सजा और पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
कोर्ट ने आर्थिक दंड न देने पर तीन महीने सजा बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के वकील सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को सहार थाना के सहार गांव निवासी गर्भवती महिला प्रिया देवी को सहार बाजार स्थित झोलाछाप डॉक्टर शिवचंद्र मिश्रा के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां आरोपी डॉक्टर ने प्रिया देवी का ऑपेरशन किया. लेकिन ऑपेरशन के दौरान ही प्रिया देवी की मौत हो गई.
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इस घटना के बाद मृतका के परिजनों के बयान पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस केस के सारे गवाह होस्टाइल हो गए थे. आज उसी मामले में आरा की एडीजे 1 की कोर्ट ने आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को 7 साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.