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छोटक कुशवाहा हत्याकांड : 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा - बड़क कुशवाहा

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई के हत्या के मामले में आज सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला
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Published : Mar 23, 2021, 11:04 AM IST

भोजपुर: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सिविल कोर्ट ने इन सभी 6 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन 6 आरोपियों में रिटायर फौजी और उसका बेटा भी शामिल है.

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सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला

इसे भी पढ़े: विधान परिषद की सीट के लिए नाराज हुए मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- मिलकर सुलझा लेंगे मामला

जमीन विवाद में मारी गई थी गोली
जानकारी के अनुसार तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने आज हम पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई. अभियोजन नागेश्वर दुबे की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है. इस मामले में लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने अभियोजन की ओर से बहस की. वहीं इस मामले को लेकर बड़क कुशवाहा के वकील उमाशंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन विवाद में 27 मई 2018 को बिहिया थाना क्षेत्र के शाहपुर में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई रंजीत बहादुर कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

घटना के वक्त बाउंड्री करा रहे थे
बताया जाता है कि घटना के समय रंजीत बहादुर कुशवाहा जमीन की बाउंड्री करा रहे थे. उसी को लेकर कुछ लोगों के संग विवाद हो गया. जिसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में केस बिहाया थाने में दर्ज कराया गया था. मामले में सुनवाई के बाद पप्पू सिंह, संजय सिंह, दीपक कुमार सिंह, अजय सिंह उर्फ अंजय सिंह, पूर्व फौजी विजयमल सिंह और धुमराज सिंह यादव को सिविल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

भोजपुर: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई की हत्या के मामले में सिविल कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सिविल कोर्ट ने इन सभी 6 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन 6 आरोपियों में रिटायर फौजी और उसका बेटा भी शामिल है.

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सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला

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जमीन विवाद में मारी गई थी गोली
जानकारी के अनुसार तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने आज हम पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा सुनाई. अभियोजन नागेश्वर दुबे की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है. इस मामले में लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने अभियोजन की ओर से बहस की. वहीं इस मामले को लेकर बड़क कुशवाहा के वकील उमाशंकर पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन विवाद में 27 मई 2018 को बिहिया थाना क्षेत्र के शाहपुर में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़क कुशवाहा के भाई रंजीत बहादुर कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

घटना के वक्त बाउंड्री करा रहे थे
बताया जाता है कि घटना के समय रंजीत बहादुर कुशवाहा जमीन की बाउंड्री करा रहे थे. उसी को लेकर कुछ लोगों के संग विवाद हो गया. जिसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में केस बिहाया थाने में दर्ज कराया गया था. मामले में सुनवाई के बाद पप्पू सिंह, संजय सिंह, दीपक कुमार सिंह, अजय सिंह उर्फ अंजय सिंह, पूर्व फौजी विजयमल सिंह और धुमराज सिंह यादव को सिविल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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