ETV Bharat / state

मेयर ने दी थी उम्र की गलत जानकारी, गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की अग्रिम जमानत की याचिका - Bhagalpur mayor age dispute

मेयर सीमा साह ने अपनी अग्रिम जमानत को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. बता दें कि मेयर के खिलाफ अपनी वास्तविक उम्र छिपाने का आरोप पुलिस की जांच में सत्य पाया गया है.

bhagalpur
bhagalpur
author img

By

Published : Feb 11, 2020, 9:28 AM IST

भागलपुर: जिले के महापौर सीमा साह पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एडीजे 1 विनोद तिवारी की कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर आवेदन दिया है, जिस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है.

जांट में जुटी पुलिस
बता दें कि शहर की मेयर सीमा साहा के खिलाफ अपनी वास्तविक उम्र छिपाने का आरोप पुलिस की जांच में सत्य पाया गया है. उन पर नगर निगम चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उम्र छिपाने का आरोप है. फिलहाल पुलिस गिरप्तारी को लेकर तैयारी कर रही है.

पेश है रिपोर्ट

'विकास कार्य बाधित'
पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने महापौर पर कार्रवाई करने की बात कही है. वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि महापौर को शहरवासियों की कोई फिक्र नहीं है, सारा विकास कार्य बाधित है और मेयर अपने बचाव में लगी हुई हैं. वहीं, पूर्व उपमहापौर डॉ. प्रीति शेखर ने कहा कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और गलत कार्य करने वाले लोग दंडित होंगे.

भागलपुर: जिले के महापौर सीमा साह पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एडीजे 1 विनोद तिवारी की कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर आवेदन दिया है, जिस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है.

जांट में जुटी पुलिस
बता दें कि शहर की मेयर सीमा साहा के खिलाफ अपनी वास्तविक उम्र छिपाने का आरोप पुलिस की जांच में सत्य पाया गया है. उन पर नगर निगम चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उम्र छिपाने का आरोप है. फिलहाल पुलिस गिरप्तारी को लेकर तैयारी कर रही है.

पेश है रिपोर्ट

'विकास कार्य बाधित'
पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने महापौर पर कार्रवाई करने की बात कही है. वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि महापौर को शहरवासियों की कोई फिक्र नहीं है, सारा विकास कार्य बाधित है और मेयर अपने बचाव में लगी हुई हैं. वहीं, पूर्व उपमहापौर डॉ. प्रीति शेखर ने कहा कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और गलत कार्य करने वाले लोग दंडित होंगे.

Intro:भागलपुर की महापौर सीमा साह पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, और अपने खिलाफ पुलिस द्वारा कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए वारंट मांगे जाने के संभावित खतरे को देखते हुए सीमा साह ने एडीजे 1 विनोद तिवारी के कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर आवेदन दिया है, जिस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है, कोर्ट में दिनभर इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर गहमागहमी देखा गया, दरअसल गलत शपथ पत्र और गलत जानकारी देकर पार्षद से महापौर तक का सफर करने वाली सीमा साह के खिलाफ पूर्व उपमहापौर डॉ प्रीति शेखर ने जून 2017 में जोगसर थाना में मामला दर्ज कराया था, दर्ज मामले में पूर्व महापौर ने सीमा शाह के द्वारा उम्र को लेकर गलत शपथ पत्र दिए जाने की बात कही थी, तत्कालीन एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ढाई साल बाद मेयर के खिलाफ केस को सत्य पाया है, जिसके बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जोगसर थाना पुलिस के द्वारा मेयर को तीन बार नोटिस देने की कोशिश की गई, लेकिन महापौर बार-बार बहाना बनाकर नोटिस लेने से इनकार करते रही, थक हार कर जोगसर पुलिस ने मेयर के खिलाफ जोगसर थाने में स्टेशन डायरी भी कर दिया है, और कोर्ट में मेयर के गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी भी देने की तैयारी में है,
Body:इस पूरे प्रकरण पर एक और जहां डीआईजी सुजीत कुमार ने वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर कानून सम्मत कार्रवाई किए जाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि महापौर को शहरवासियों की कोई फिक्र नहीं है, सारा विकास कार्य बाधित है और मेयर अपने बचाव में लगी हुई है, वहीं पूर्व उपमहापौर डॉ प्रीति शेखर ने कहा कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और गलत कार्य करने वाले लोग दंडित होंगे । Conclusion:दरअसल गलत शपथ पत्र और गलत जानकारी देकर पार्षद से महापौर तक का सफर करने वाली सीमा साह के खिलाफ पूर्व उपमहापौर डॉ प्रीति शेखर ने जून 2017 में जोगसर थाना में मामला दर्ज कराया था, दर्ज मामले में पूर्व महापौर ने सीमा शाह के द्वारा उम्र को लेकर गलत शपथ पत्र दिए जाने की बात कही थी, तत्कालीन एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ढाई साल बाद मेयर के खिलाफ केस को सत्य पाया है ।

visual
Byte - डॉ प्रीति शेखर ( पूर्व, उपमहापौर )
Byte - संजीत कुमार ( डीआईजी, भागलपुर रेंज )
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.