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भागलपुर: इस बार 3 प्रखंड के किसानों को ही मिलेगा फसल क्षति कृषि योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन - Crop loss in Gopalpur Block

बिहार सरकार के वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए किसानों को www.krishi.bih.nic.in पर जाकर 13 अंकों की पंजीयन संख्या का उपयोग करना है. तब जाकर कृषि योजना का लाभ मिलेगा. प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है.

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Published : Dec 6, 2020, 9:52 AM IST

Updated : Dec 15, 2020, 10:58 PM IST

भागलपुर: जिले के तीन प्रखंड को ही इस बार बाढ़ के कारण हुए फसल क्षति का लाभ कृषि योजना के तहत मिलेगा. बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए जिले के कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजा है. पत्र में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.

सरकार की ओर जारी पत्र में कहा गया है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के वैसे किसान जिनके फसल 33% से ज्यादा नुकसान हुए हैं. उनसे आवेदन लें. आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है, उससे पहले ही सभी किसानों से आवेदन लेने के लिए कहा है. बता दें कि इस बार जिले के गोपालपुर, खरीक और नवगछिया प्रखंड के किसान को ही कृषि योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही 13 प्रखंड के किसानों का यदि फसल क्षति हुआ है. तो उसे सहकारिता विभाग के फसल सहायता योजना से लाभ मिलेगा.

देखें रिपोर्ट...

क्या कहते हैं जिला कृषि पदाधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि इस बार जिले से तीन प्रखंड गोपालपुर, खरीक और नवगछिया के बीडीओ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ,किसान सलाहकार द्वारा सर्वे कराकर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि बाढ़ तो 16 प्रखंड में आया था, लेकिन नुकसान 33% से ज्यादा इन्हीं तीन प्रखंडों में हुआ है. इसलिए यहां के किसानों को लाभ कृषि योजना से दिया जाना है, जिसको लेकर आवेदन लिया जा रहा है.

किसानों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य
बिहार सरकार के वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए किसानों को www.krishi.bih.nic.in पर जाकर 13 अंकों की पंजीयन संख्या का उपयोग करना है. तब जाकर कृषि योजना का लाभ मिलेगा. प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या और आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है.

भागलपुर: जिले के तीन प्रखंड को ही इस बार बाढ़ के कारण हुए फसल क्षति का लाभ कृषि योजना के तहत मिलेगा. बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए जिले के कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजा है. पत्र में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं.

सरकार की ओर जारी पत्र में कहा गया है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के वैसे किसान जिनके फसल 33% से ज्यादा नुकसान हुए हैं. उनसे आवेदन लें. आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की गई है, उससे पहले ही सभी किसानों से आवेदन लेने के लिए कहा है. बता दें कि इस बार जिले के गोपालपुर, खरीक और नवगछिया प्रखंड के किसान को ही कृषि योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही 13 प्रखंड के किसानों का यदि फसल क्षति हुआ है. तो उसे सहकारिता विभाग के फसल सहायता योजना से लाभ मिलेगा.

देखें रिपोर्ट...

क्या कहते हैं जिला कृषि पदाधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि इस बार जिले से तीन प्रखंड गोपालपुर, खरीक और नवगछिया के बीडीओ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ,किसान सलाहकार द्वारा सर्वे कराकर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि बाढ़ तो 16 प्रखंड में आया था, लेकिन नुकसान 33% से ज्यादा इन्हीं तीन प्रखंडों में हुआ है. इसलिए यहां के किसानों को लाभ कृषि योजना से दिया जाना है, जिसको लेकर आवेदन लिया जा रहा है.

किसानों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य
बिहार सरकार के वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए किसानों को www.krishi.bih.nic.in पर जाकर 13 अंकों की पंजीयन संख्या का उपयोग करना है. तब जाकर कृषि योजना का लाभ मिलेगा. प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या और आधार से जुड़े बैंक खाता का होना अनिवार्य है.

Last Updated : Dec 15, 2020, 10:58 PM IST
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