भागलपुर: बिहार सरकार के लाख प्रयास के बावजूद सूबे में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है. शनिवार को भी भागलपुर में जहरीली शराब से दो लोगों की मौत (Death due to Poisonous Liquor in Bhagalpur) से हो गई. दरअसल, जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौधरीडीह के आनंद और सुबोध यादव की मौत जहरीली शराब से हो गई. सुबोध यादव के बड़े भाई विनय यादव ने कहा कि मेरे भाई सुबोध ने आनंद के साथ शराब का सेवन किया था.
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जहरीली शराब से 2 और मौत: विनय यादव ने बताया कि आनंद की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और सुबह उसकी मौत हो गई. जैसे ही मेरे भाई को पता चला तो उसे भी धीरे-धीरे पेट में दर्द और बेचैनी बढ़ने लगी. उसे तुरंत निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां पर उसे भर्ती नहीं किया गया. जिसके बाद उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गए, जहां पर कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई. बातचीत के दौरान सुबोध यादव के भाई विनय ने बताया कि जिसके साथ सुबोध ने शराब पी थी उसका नाम आनंद कुमार था, उसकी मौत कुछ देर पहले हुई है.
ड्राई स्टेट के दावों की खुली पोल: बता दें कि बिहार ड्राई स्टेट होने के बावजूद यहां जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. भागलपुर में जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हुई उनका नाम आनंद कुमार यादव पिता अधिक लाल यादव और सुबोध यादव पिता जलधर प्रसाद यादव है. दोनों लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौधरी डी के रहने वाले हैं. दोनों ने शाम को शराब पी थी. सुबोध ऑटो चालक था, उसकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं.
भागलपुर में बढ़ा मौत का आंकड़ा: गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से भागलपुर में अब तक 24 लोगों की मौत (24 People died due to Poisonous Liquor in Bhagalpur) हो गई थी. मामले में पुलिस एक्शन में है. बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी (Liquor Prohibition Law in Bihar) है. राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लागू हुए 6 साल बीत चुके हैं. इन 6 सालों के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिस दिन बिहार के शराबबंदी कानून तोड़ने की खबर ना आई हो. पुलिस की सख्ती के बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है. होली पर जहरीली शराब पीने से अलग-अलग जिलों में अब 41 ज्यादा मौतें हो चुकी है, साथ ही कई लोगों का इलाज जारी है. इनमें कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी.
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नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.
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